वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) काउंसिल ने आवास परियोजनाओं में मकानों पर नए कर ढांचे को लागू करने की योजना को मंगलवार को स्वीकृति दी। इससे 1 अप्रैल, 2019 से मकान खरीदना काफी सस्ता हो जाएगा।
जीएसटी काउंसिल की इस 34वीं बैठक के लिए वित्त मंत्रालय ने चुनाव आयोग से मंजूरी ली थी। यह बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई। परिषद ने पिछली बैठक में निर्माणाधीन मकानों पर जीएसटी 12 से घटाकर 5 फीसदी और किफायती मकानों पर 8 से घटाकर 1 फीसदी कर दिया था। अब इसे लागू करने के लिए जरूरी बदलाव के प्रावधानों पर चर्चा की गई थी।
नई लागू हुई दरों से उपभोक्ता को कोई लाभ नहीं मिलने वाला, बल्कि घरों की कीमत में इससे इजाफा होने की उम्मीद अधिक है। निर्माणाधीन अर्फोडेबल हाउसिंग में जीएसटी 1 फीसदी जबकि अन्य में 5 फीसदी रखा गया है। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि इन दरों पर बिल्डर को इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ नहीं मिल सकेगा।
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---जीएसटी विशेषज्ञ राजेश गुप्ता, निदेशक बिजी इंफोटेक