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विदेशी यात्रियों को नहीं मिलेगी जीएसटी में राहत, वित्त मंत्रालय ने आरटीआई के जरिए दिया जवाब

Mon, 06 Aug 2018 04:20 PM IST
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला
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भारत आने वाले विदेशी नागिरकों को यहां से वस्तुओं की खरीद और उसे अपने साथ ले जाने पर उन्हें शायद ही जीएसटी रिफंड मिले। सरकार ने एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर (आईजीएसटी) कानून के संबंधित प्रावधानों को लागू नहीं किया है। वित्त मंत्रालय ने सूचना के अधिकार कानून (आरटीआई) के तहत पूछे गये सवाल के जवाब में यह बात कही है।

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आवेदन में विदेशी नागरिक के भारत में खरीदे गये सामान पर जीएसटी रिफंड की प्रक्रिया के बारे में ब्योरा मांगा गया था। कुछ पश्चिमी देश विदेशी नागरिकों द्वारा खरीदे गये सामान पर कुछ करों की वापसी करते हैं।

अभी नहीं लागू हुई है आईजीएसटी की धारा

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने पीटीआई- भाषा संवाददाता के आरटीआई आवेदन पर पूछे गये सवाल के जवाब में कहा, आईजीएसटी की धारा 15 को अभी लागू नहीं किया गया है। इसीलिए विभाग के पास इस बारे में कोई सूचना नहीं है। 
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धारा में है रिफंड का प्रावधान

संबंधित धारा के अनुसार एक विदेशी नागरिक के भारत में खरीदे गये सामान और उसे अपने साथ ले जाने पर भुगतान किये गये एकीकृत कर को रिफंड किया जाएगा। इसे निर्धारित उपायों एवं शर्तों के तहत रिफंड किया जाएगा।

जीएसटी पेशेवर संदीप चिलाना के अनुसार सरकार को विदेशी सैलानियों द्वारा भुगतान जीएसटी की वापसी के लिये नियम एवं शर्तें पेश करनी चाहिए।उन्होंने कहा, जीएसटी उपभोग आधारित कर है। भारत में खपत की स्थिति में कर यहीं बनेगा। भारत में सामान खरीदे जाने और उसे भारत से बाहर ले जाने की स्थिति में इसे निर्यात माना जाना चाहिए तथा जरूरी रिफंड उपलब्ध होना चाहिए। 
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विधि फर्म शारदुल अमरचंद मंगलदास के भागीदार चिलाना के अनुसार यह सुनुश्चित करने के लिये इसका कोई दुरूपयोग नहीं हो, रिफंड प्रक्रिया मजबूत होनी चाहिए।

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