कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने अंशधारकों को आधार संख्या दिए बिना अपने पेंशन खाते से पूर्ण निकासी की अनुमति दे दी है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, 'जो सदस्य कोष की निकासी के लिए दावा फार्म भरते हैं, उन्हें आधार देने की जरूरत नहीं है। इससे पहले के आदेश में आधार को अनिवार्य किया गया था।'
जिन अंशधारकों की सेवा 10 साल से कम है, वे 10सी फार्म के जरिए पेंशन खाते में जमा पूरी राशि की निकासी के लिए आवेदन कर सकते हैं।
हालांकि, अधिकारी ने कहा कि जो सदस्य फार्म डी के जरिये अपनी पेंशन को नियत करने का दावा करते हैं, उन्हें आधार संख्या देने की आवश्यकता होगी।