Leave For Organ Donation: कार्मिक मंत्रालय की ओर से 2023 में जारी आदेश के अनुसार, दानकर्ता के अंग को निकालने के लिए सर्जरी के अनुसार, सरकारी पंजीकृत चिकित्सक या डॉक्टर की सिफारिश के अधार पर अधिकतम 42 दिन विशेष आकस्मिक अवकाश देने की बात तय हुई थी।
केंद्र सरकार के कर्मचारियों को अंगदान के लिए अधिकतम 42 दिनों का विशेष आकस्मिक अवकाश लेने के पात्र हैं। सरकार ने बुधवार को लोकसभा में यह जानकारी दी। केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि, "भारत सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को अंगदान करने के लिए अधिकतम 42 दिनों का विशेष आकस्मिक अवकाश तय किया है।"
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कार्मिक मंत्रालय की ओर से 2023 में जारी आदेश के अनुसार, जब इस प्रावधान की घोषणा की गई थी, दानकर्ता के अंग को निकालने के लिए सर्जरी के अनुसार, सरकारी पंजीकृत चिकित्सक या डॉक्टर की सिफारिश के अधार पर अधिकतम 42 दिन विशेष आकस्मिक अवकाश देने की बात तय हुई थी।
मंत्री ने बताया कि विशेष आकस्मिक अवकाश सामान्यतः अस्पताल में भर्ती होने के दिन से एक बार में लिया सकता है। आदेश के अनुसार, आवश्यकता पड़ने पर सरकारी पंजीकृत चिकित्सक या डॉक्टर की सिफारिश पर सर्जरी से अधिकतम एक सप्ताह पहले इसका लाभ उठाया जा सकता है।