प्रवर्तन निदेशालय ने 10 नवंबर को पल्पल्ली सेवा सहकारी बैंक मामले में 4.34 करोड़ रुपये की संपत्ति अस्थाई रूप से कुर्क की है। कुर्क की गई संपत्तियों में बैंक के तत्कालीन अध्यक्ष केके अब्राहम, तत्कालीन सचिव, बोर्ड के अन्य सदस्यों और एक निजी व्यक्ति सजीवन केटी से संबंधित अचल संपत्तियां शामिल हैं।