फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

DGCA: इच्छा के विरुद्ध यात्रियों के टिकट की श्रेणी घटाने पर एयरलाइन को देना होगा मुआवजा, जल्द आएंगे नियम

Fri, 23 Dec 2022 03:26 PM IST
विवेक दास बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली

सार

DGCA: नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने शुक्रवार को एक बयान में कहा, ''संशोधन से यात्री, जिसे उसकी बुक की गई श्रेणी के टिकट से अनैच्छिक रूप से डाउनग्रेड किया गया है, उसे एयरलाइन से रिफंड के रूप में करों सहित टिकट का पूरा मूल्य प्राप्त करने की अनुमति मिल जाएगी। साथ ही, एयरलाइनों को अगली उपलब्ध श्रेणी में यात्री को मुफ्त में यात्रा करने की सुविधा देनी होगी।"
विज्ञापन
DGCA New Rules - फोटो : istock
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) उन यात्रियों को मुआवजा देने के लिए नियम जारी करेगा जिनमें  एयरलाइनों की ओर से यात्रियों को जारी किए गए टिकटों को अनैच्छिक रूप डाउनग्रेड कर दिया गया। डीजीसीए ने यह घोषणा हवाई यात्रियों की ओर से शिकायतें मिलने के बाद की है। नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) नागर विमानन आवश्यकता (सीएआर) में संशोधन करने की प्रक्रिया में है, जो विमान में सवार होने से इनकार, उड़ानों के रद्द होने और उड़ानों में देरी के कारण एयरलाइनों की ओर से यात्रियों को प्रदान की जाने वाली सुविधाओं से संबंधित है।

विज्ञापन


नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने शुक्रवार को एक बयान में कहा, ''संशोधन से यात्री, जिसे उसकी बुक की गई श्रेणी के टिकट से अनैच्छिक रूप से डाउनग्रेड किया गया है, उसे एयरलाइन से रिफंड के रूप में करों सहित टिकट का पूरा मूल्य प्राप्त करने की अनुमति मिल जाएगी। साथ ही, एयरलाइनों को अगली उपलब्ध श्रेणी में यात्री को मुफ्त में यात्रा करने की सुविधा देनी होगी।" हितधारकों के परामर्श के बाद एयलाइन सोवाओं की नियामक संस्था डीजीसीए की ओर से अंतिम नियम जारी किए जाएंगे।

विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें