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जेट के यात्रियों की दूर हो सकती हैं परेशानियां, एक मई को होगी कोर्ट में सुनवाई

Wed, 24 Apr 2019 08:51 PM IST
paliwal पालीवाल बिजनेस डेस्क, अमर उजाला
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अस्थाई तौर पर बंद हो चुकी जेट एयरवेज के यात्रियों को जल्द राहत मिल सकती है। रद्द हुए टिकट के रिफंड और वैकल्पिक उड़ानों के संबंध में दिल्ली उच्च न्यायालय एक मई को सुनवाई करेगा। हालांकि कोर्ट ने याचिका को स्वीकार करने के बाद नाराजगी भी जताते हुए कहा कि यह केवल प्रचार का तरीका है।

सरकार, डीजीसीए से की गई मांग

याचिका में नागर विमानन मंत्रालय और नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) को जेट एयरवेज में टिकट बुक करने वाले यात्रियों के लिए रिफंड और वैकल्पिक यात्रा व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश देने की मांग की गई है। जेट एयरवेज ने पिछले सप्ताह अपनी घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों को अस्थाई तौर पर रोक दिया था। 

कोर्ट ने जताई नाराजगी

हालांकि मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेनन और न्यायमूर्ति ए जे भंभानी की पीठ ने कहा कि यह यचिका केवल प्रचार के लिए दाखिल की गई है। पीठ ने कहा कि याचिका अदालत में सुनवाई के लिए आने से पहले मीडिया की सुर्खियों में थी। 

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जेट एयरवेज का विमान

यात्रियों को हुई मुश्किल

यह याचिका सामाजिक कार्यकर्ता बिजॉन कुमार मिश्र ने दायर की है। याचिका में कहा गया है कि जेट एयरवेज के अचानक हवाई सेवाएं बंद करने से यात्रियों के बढ़ी मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। उन्हें इस बारे में पहले सूचित नहीं किया गया था। 

रिफंड के लिए किया था एलान

बंद हो चुकी जेट एयरवेज ने अब रद्द हुई फ्लाइट्स के टिकट पर रिफंड देने का एलान कर दिया है। कंपनी ने इसके लिए यात्रियों को ई-मेल भेजना शुरू कर दिया है ताकि वो रिफंड के लिए क्लेम कर सकें। 

7-10 दिन में मिलेगा पैसा

कंपनी ने अपनी वेबसाइट पर एक लिंक लगाया है, जहां पर जाकर के यात्रियों को क्लेम फॉर्म को भरना होगा। फॉर्म भरने के सात से 10 दिन के अंदर यात्रियों के खाते में पैसा ट्रांसफर हो जाएगा।
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जेट एयरवेज - फोटो : पीटीआई

दूसरी एयरलाइन में शिफ्ट करने का प्रावधान

हालांकि जो यात्री रिफंड नहीं चाहते हैं उनको दूसरी एयरलाइन में शिफ्ट करने का भी प्रावधान किया गया है। जेट एयरवेज ने कहा है कि उसके सभी कार्यालयों, ग्राहक सेवा और सोशल मीडिया टीम के पास बहुत सारे यात्रियों के संदेश आ रहे हैं। इसके चलते अभी टीम 24*7 काम कर रही हैं। 

यह लोग भर सकते हैं फॉर्म

हालांकि कंपनी ने कहा है कि वो ही यात्री इस क्लेम रिफंड फॉर्म को भरेंगे, जिन्होंने टिकट की बुकिंग सीधे वेबसाइट, मोबाइल ऐप या फिर उसके टिकट ऑफिस से की है। अगर यात्रियों ने किसी ट्रेवल एजेंट या फिर दूसरे पोर्टल से टिकट को बुक किया है तो उनको सीधे वहीं पर संपर्क करना होगा। 

फॉर्म में देनी होगी यह जानकारी

यात्रियों को फॉर्म में अपना पूरा नाम, रूट (उदाहरण के लिए दिल्ली-मुंबई-दिल्ली), पीएनआर नंबर, टिकट नंबर, यात्रा की तिथि, मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी देनी होगी। इसके साथ उनको बताना होगा कि वो रिफंड चाहते हैं या फिर दूसरी फ्लाइट पर शिफ्ट करना चाहते। इस तरह से आपको रिफंड मिल जाएगा। 

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