नए प्रावधान में किसे लाभ मिलेगा?
- इसमें ईपीएफ खाते से सदस्यों को नॉन-रिफंडेबल एडवांस निकालने की अनुमति। इसके तहत उन सदस्यों को भी लाभ मिलेगा, जो ऐसे संस्थानों/प्रतिष्ठानों में काम करते हैं जिन्हें कोरोना के कारण बंद करना पड़ा।
क्या मेरा संस्थान/प्रतिष्ठान/फैक्टरी महामारी प्रभावित क्षेत्र में आता है?
- कोविड-19 को सरकार ने महामारी घोषित किया है। लिहाजा, देशभर के संस्थान/प्रतिष्ठान/फैक्टरी के वैसे कर्मचारी जो ईपीएफ स्कीम, 1952 के सदस्य हैं, वह इसके लिए पात्र हैं।
लाभ लेने को प्रमाणपत्र देना होगा?
- सुविधा के लिए किसी प्रमाणपत्र या दस्तावेज की जरूरत नहीं है।
ईपीएफओ कार्यालय में फॉर्म जमा करना होगा?
- नहीं, आप ऑनलाइन क्लेम कर सकते हैं। इसके लिए आपका यूएएन आधार और मोबाइल नंबर से जुड़ा होना चाहिए।
निकासी रकम को वापस करना होगा?
- यह नॉन-रिफंडेबल है। इसलिए इस राशि को वापस करने की कोई जरूरत नहीं है।