खराब भोजन परोसने पर दक्षिण भारतीय खाने की मशहूर रेस्टोरेंट चेन सरवाना भवन पर उपभोक्ता अदालत ने 1.10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
सुप्रीम कोर्ट के वकील एसके सामी ने रेस्टोरेंट के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। सामी की शिकायत के अनुसार, उन्होंने अक्तूबर 2014 में अन्ना सलाई में स्थित रेस्टोरेंट में खाना ऑर्डर किया था। उस खाने में बाल निकलने पर वो वापस करके रेस्टोरेंट ने दूसरी बार खाना दिया था।
सामी ने उपभोक्ता अदालत में 90 लाख का हर्जाना मांगा, जिसमें 60 लाख रुपये खराब सेवा के लिए और 30 लाख रुपये मानसिक बीमारी और खराब हुए स्वास्थ्य की भरपाई के लिए शामिल था। हालांकि उपभोक्ता अदालत ने अपने आदेश में एक लाख रुपये हर्जाना राशि और 10 हजार रुपये मुकदमा राशि के तौर पर देने का आदेश दिया है।