एक संसदीय पैनल ने मंगलवार को प्रतिस्पर्धा कानून में संशोधन के लिए एक विधेयक में कई बदलावों की सिफारिश की है। लोकसभा में पेश की गई अपनी रिपोर्ट में संसदीय स्थायी समिति ने यह भी कहा कि "वर्तमान प्रथम दृष्टया आदेश पारित करने की स्थिति अपरिवर्तित रहनी चाहिए"। प्रतिस्पर्धा कानूर (संशोधन) विधेयक, 2022 को बीते 5 अगस्त को संसद में पेश किया गया था, कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने सीसीआई के लिए एक मामले पर प्रथम दृष्टया राय बनाने के लिए वर्तमान समयसीमा को 30 दिनों से घटाकर 20 दिन करने का प्रस्ताव दिया है। इसके साथ ही संयुक्त रूप से अप्रूवल जारी करने की समयसीमा भी 210 दिनों से घटाकर 150 दिन करने की अनुमति दी है।