नई कर व्यवस्था में कर की दरें कम हैं, लेकिन कोई छूट नहीं है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने चालू वित्त वर्ष में नियोक्ताओं की ओर से टीडीएस कटौती के बारे में स्पष्टीकरण जारी किया।
आयकर विभाग ने कहा कि कंपनियों (नियोक्ता) को चालू वित्त वर्ष में कर्मचारियों से उनकी पसंदीदा कर व्यवस्था के बारे में पूछना होगा और उसके अनुसार स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) करनी होगी। अगर कोई कर्मचारी अपने नियोक्ता को अपनी पसंद की कर व्यवस्था के बारे में नहीं बताता है तो नियोक्ता को आम बजट 2023-24 में घोषित नई संशोधित कर व्यवस्था के अनुसार वेतन से टीडीएस की कटौती करनी होगी।
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व्यक्तिगत करदाताओं के पास यह चुनने का विकल्प है कि वे छूट और कटौती की पेशकश करने वाली पुरानी कर व्यवस्था में रहना चाहते हैं या नई कर व्यवस्था अपनाना चाहते हैं। नई कर व्यवस्था में कर की दरें कम हैं, लेकिन कोई छूट नहीं है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने चालू वित्त वर्ष में नियोक्ताओं की ओर से टीडीएस कटौती के बारे में स्पष्टीकरण जारी किया।
अतिरिक्त चीनी निर्यात की अनुमति नहीं देगी सरकार
उत्पादन में कमी के कारण सरकार की ओर से इस साल अतिरिक्त चीनी निर्यात की अनुमति दिए जाने की संभावना कम है। खाद्य सचिव संजीव चोपड़ा ने बृहस्पतिवार को कहा, बेमौसम बारिश ने महाराष्ट्र में उत्पादन को प्रभावित किया है।
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खाद्य मंत्रालय ने चालू विपणन वर्ष 2022-23 के लिए 60 लाख टन चीनी निर्यात की अनुमति दी है। अब तक 40 लाख टन का निर्यात हो चुका है। चोपड़ा ने कहा, हमारे पास 3.86 करोड़ टन के चीनी उत्पादन का लक्ष्य है।