दान लेने वाले संस्थानों और धार्मिक संगठनों पर इनकम टैक्स विभाग की नजर टेड़ी हो गई है। नोटबंदी के बाद इन संस्थानों और संगठनों को विभाग ने नोटिस भेज कर पूछा है कि कितना पैसा लोगों ने जमा किया है। विभाग को यकीन है कि कई लोगों ने अपने काले धन को सफेद करने के लिए ऐसे संस्थानों में पैसा जमा किया है।
इनकम टैक्स में मिलती है 100 फीसदी छूट
इनकम टैक्स एक्ट के अनुसार, ऐसी संस्थाओं को अभी तक 100 फीसदी छूट मिलती है। अभी तक इस तरह के संस्थानों पर विभाग की नजर नहीं गई थी, लेकिन अब विभाग ने देश भर में मौजूद ऐसे हजारों संस्थानों को नोटिस भेजकर के 31 मार्च तक जवाब दाखिल करने को कहा है।
31 दिसंबर तक का भेजना है अकाउंट स्टेटमेंट
इनकम टैक्स विभाग ने अपने नोटिस में इन संस्थानों से कहा है कि वो 8 नवंबर से लेकर के 31 दिसंबर के बीच जमा हुए पैसे को बारे में डिटेल्स सबमिट करें। अगर अकाउंट में ज्यादा पैसा जमा पाया गया तो ऐसे संस्थानों और संगठनों के खिलाफ इनकम टैक्स एक्ट के अनुसार कानूनी कारवाई की जाएगी।