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CBI: नीरव मोदी के करीबी के खिलाफ जारी लुकआउट नोटिस रद्द, अदालत ने राहत देने का बताया ये कारण

Tue, 24 Jan 2023 05:10 PM IST
विवेक दास बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली

सार

CBI: अदालत रविशंकर गुप्ता की इस दलील से सहमत थी कि उनके पास उच्च योग्यता है और उन्हें देश से बाहर यात्रा करने की आवश्यकता है। वे एक बहुराष्ट्रीय कंपनी के कार्यकारी निदेशक हैं। 

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नीरव मोदी (फाइल फोटो) - फोटो : एएनआई
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विस्तार
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मुंबई की एक विशेष अदालत ने नीरव मोदी की फायरस्टार इंटरनेशनल लिमिटेड कंपनी के पूर्व मुख्य वित्त अधिकारी को बड़ी राहत दी है। उनके खिलाफ सीबीआई की ओर से  जारी लुक आउट सर्कुलर को रद्द कर दिया गया है। अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। 

अदालत रविशंकर गुप्ता की इस दलील से सहमत थी कि उनके पास उच्च योग्यता है और उन्हें देश से बाहर यात्रा करने की आवश्यकता है। वे एक बहुराष्ट्रीय कंपनी के कार्यकारी निदेशक हैं। 

गुप्ता ने कहा था कि वह पूछताछ के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के समक्ष 31 बार पेश हुए थे। लुक आउट सर्कुलर (एलओसी) को रद्द करने की मांग करते हुए नोएडा के 53 वर्षीय कार्यकारी ने कहा कि उनके काम की प्रकृति भारत से बाहर यात्रा करना है, लेकिन वह परिपत्र के कारण अंतरराष्ट्रीय यात्रा करने में असमर्थ हैं। 

हालांकि, सीबीआई ने याचिका का कड़ा विरोध करते हुए कहा कि गुप्ता नीरव मोदी की कंपनी के वित्त पोषण का काम संभाल रहे थे, जिसने 150 फर्जी लेटर्स ऑफ अंडरटेकिंग का इस्तेमाल कर के पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) से 6,498.20 करोड़ रुपये की हेराफेरी की थी।    

अदालत ने कहा कि अगर एलओसी हटा दिया जाता है तो गुप्ता अन्य आरोपियों की तरह देश छोड़कर भाग सकते हैं और आगे की जांच के लिए उपलब्ध नहीं हो सकते हैं।  विशेष अदालत ने कहा कि गुप्ता मामले में न तो आरोपी हैं और न ही गवाह हैं और इस मामले के संबंध में 30 से अधिक बार जांच अधिकारी के कार्यालय में उपस्थित हुए हैं।    

अदालत ने परिपत्र को रद्द करते हुए कहा, 'अगर आवेदक के खिलाफ जारी एलओसी रद्द नहीं की जाती है या वापस नहीं ली जाती है, तो इससे उसका करियर प्रभावित होगा। हालांकि अदालत ने गुप्ता को उसकी अनुमति के बिना देश से बाहर नहीं जाने का निर्देश दिया है।

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