राजनीतिक दलों को फंडिंग के नियमों को आयकर विभाग ने सख्त कर दिया है। आयकर विभाग ने चुनावी ट्रस्टों के सरकारी उपक्रमों और विदेशी संस्थाओं से फंड हासिल करने पर रोक लगा दी है। राजनीतिक दलों को फंडिंग करने के लिए चुनावी ट्रस्ट बनाए जाते हैं।
आईटी एक्ट के नियम 17 सीए को संशोधित करते हुए सीबीडीटी ने कहा है कि किसी चुनावी ट्रस्ट को सरकारी कंपनी और विदेशी स्रोत से फंड लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी। विदेशी स्रोत के दायरे में विदेशी सरकार, विदेशी ट्रस्ट, फाउंडेशन, सोसाइटी, क्लब और विदेश में पंजीकृत अन्य एसोसिएशन आएंगे।
इसमें वे विदेशी और भारतीय कंपनियां भी आएंगी, जिनमें 50 फीसदी से ज्यादा शेयरधारक विदेशी हों। इससे पहले भी चुनावी ट्रस्ट को ऐसे लोगों से फंड हासिल करने की अनुमति नहीं थी, जोकि भारतीय नागरिक न हों। न ही विदेशी संस्था से जुड़े व्यक्ति से वे फंड हासिल कर सकते थे।
इसके अलावा वे चुनावी ट्रस्ट योजना 2013 के तहत बने अन्य चुनावी ट्रस्टों से भी फंड नहीं ले सकते थे। चुनावी ट्रस्ट गैर लाभ के काम करने वाली संस्था है, जो विभिन्न स्रोतों से प्राप्त धन को राजनीतिक दलों को देती है।