बॉम्बे हाईकोर्ट की वेकेशन बेंच (अवकाश पीठ) ने आईसीआईसीआई बैंक के पूर्व एमडी और सीईओ चंदा कोचर और दीपक कोचर की गिरफ्तारी के मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने उन्हें छुट्टी के बाद अदालत के फिर से खुलने पर नियमित बेंच से संपर्क करने के लिए कहा गया है। आरोपितों की ओर से आईसीआईसीआई बैंक-वीडियोकॉन ऋण मामले में सीबीआई की ओर से अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।
# 28 दिसंबर तक सीबीआई की हिरासत में हैं कोचर दंपती और वीडियोकॉन के मुखिया वेणुगोपाल धूत
बता दें कि सीबीआई की एक विशेष अदालत ने आईसीआईसीआई बैंक लोन केस में आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व सीईओ और एमडी चंदा कोचर, उनके पति दीपक कोचर और वीडियोकॉन समूह के संस्थापक वेणुगोपाल धूत को एक ऋण धोखाधड़ी मामले में 28 दिसंबर तक सीबीआई हिरासत में भेजा है। कोचर दंपती को जांच एजेंसी ने शुक्रवार रात संक्षिप्त पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। वहीं 71 वर्षीय धूत को सोमवार सुबह गिरफ्तार किया गया था। सीबीआई ने गिरफ्तारी के बाद तीनों को विशेष अदालत के न्यायाधीश एएस सैय्यद के समक्ष पेश किया गया। विशेष लोक अभियोजक ए. लिमोसिन ने केंद्रीय जांच ब्यूरो का प्रतिनिधित्व करते हुए ने सभी आरोपियों का सामना कराने के लिए तीन दिन की हिरासत की मांग की। जिसे अदालत ने मान लिया।