मणिपुर मुद्दे पर विपक्ष के विरोध के बीच अपतटीय क्षेत्र खनिज कानून में संशोधन के लिए एक विधेयक गुरुवार को लोकसभा में पेश किया गया। मणिपुर की स्थिति पर स्थगन के बाद दोपहर दो बजे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर केंद्रीय संसदीय कार्य, कोयला और खान मंत्री प्रह्लाद जोशी ने विधेयक पेश किया।
लोकसभा ने गुरुवार को जन विश्वास (प्रावधानों में संशोधन) विधेयक, 2023 पारित कर दिया जिसमें 183 अधिनियमों के 42 प्रावधानों में संशोधन कर मामूली अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर कर कारोबारी सुगमता को बढ़ावा देने का प्रावधान है।
लोकसभा में इस विधेयक पर चर्चा हुई और ध्वनिमत से इसे पारित कर दिया गया क्योंकि विपक्षी सदस्यों ने मणिपुर मुद्दे पर विरोध और नारेबाजी की। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूर्वोत्तर राज्य में हिंसा पर संसद में बयान देने की मांग कर रहे हैं।
विधेयक को पारित कराने के लिए पेश करते हुए वाणिज्य व उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि इससे कई प्रावधानों को अपराध की श्रेणी से बाहर कर कारोबार सुगमता को बढ़ावा मिलेगा। बिल कई जुर्माने को दंड में परिवर्तित करता है, जिसका अर्थ है कि सजा देने के लिए अदालत का अभियोजन आवश्यक नहीं है। यह कई अपराधों के लिए सजा के रूप में कारावास को भी हटा देता है। डाकघर अधिनियम, 1898 के तहत सभी अपराधों को हटाया जा रहा है।
गोयल ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने पिछले नौ साल में करीब 40,000 ऐसे प्रावधानों और प्रक्रियाओं को या तो सरल बनाया है या हटा दिया है जिनसे लोगों को परेशानी होने की आशंका थी। जन विश्वास (प्रावधानों में संशोधन) विधेयक, 2022 को 22 दिसंबर 2022 को लोकसभा में पेश किया गया था। विधेयक को 22 दिसंबर 2022 को दोनों सदनों की संयुक्त समिति को भेजा गया था। यह रिपोर्ट 20 मार्च, 2023 को लोकसभा में पेश की गई थी।