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Bank Closed: आरबीआई ने इस बैंक का लाइसेंस रद्द किया, आज से बंद, जानिए कैसे मिलेगा खातों में फंसा आपका पैसा?

Mon, 10 Oct 2022 06:30 PM IST
विवेक दास बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली

सार

Bank Closed: आरबीआई की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि 10 अक्टूबर को कारोबार बंद होने के बाद बैंक अपना कारोबार पूरी तरह बंद कर देगा। बैंक की ओर से प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार लगभग 99 प्रतिशत जमाकर्ता जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) से अपनी पूरी जमा राशि प्राप्त करने के हकदार होंगे।
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आरबीआइ - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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भारतीय रिजर्व बैंक ने सोमवार को कहा कि उसने पुणे स्थित सेवा विकास सहकारी बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद्द कर दिया है क्योंकि ऋणदाता के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाएं नहीं बची हैं। आरबीआई की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि 10 अक्टूबर को कारोबार बंद होने के बाद बैंक अपना कारोबार पूरी तरह बंद कर देगा।

बैंक की ओर से प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार लगभग 99 प्रतिशत जमाकर्ता जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) से अपनी पूरी जमा राशि प्राप्त करने के हकदार होंगे। बता दें कि 14 सितंबर तक डीआईसीजीसी ने कुल बीमित जमा राशि का 152.36 करोड़ रुपये का भुगतान कर दिया है।

आरबीआई की ओर से कहा गया है कि बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाएं नहीं हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से यह भी बताया गया है कि बैंक अपनी वर्तमान वित्तीय स्थिति के साथ अपने वर्तमान जमाकर्ताओं को पूरा भुगतान करने में असमर्थ होगा।

आरबीआई ने कहा कि सेवा विकास सहकारी बैंक को बैंकिंग व्यवसाय का संचालन करने से प्रतिबंधित किया गया है। इनमें तत्काल प्रभाव से जमा स्वीकार करना और जमा की चुकौती (भुगतान) करना शामिल है।

आरबीआई के अनुसार महाराष्ट्र के सहकारिता आयुक्त और सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार को भी बैंक को बंद करने और बैंक के लिए एक परिसमापक (लिक्विडेटर) नियुक्त करने का आदेश जारी करने के लिए कहा गया है। बैंक के लिक्विडेशन के बाद प्रत्येक जमाकर्ता डीआईसीजीसी से अपनी जमा राशि की 5 लाख रुपये तक की जमा बीमा दावा राशि प्राप्त करने का हकदार होगा।

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