फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

DGCA: कॉकपिट में अनधिकृत व्यक्ति को प्रवेश देने पर पायलट का लाइसेंस निलंबित, नियामक ने की कार्रवाई

Thu, 22 Jun 2023 10:30 PM IST
कुमार विवेक बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली

सार

DGCA: डीजीसीए की ओर से कहा गया है कि पायलट इन कमांड का लाइसेंस एक साल के लिए निलंबित कर दिया गया है, जबकि फर्स्ट ऑफिसर का लाइसेंस एक महीने की अवधि के लिए निलंबित कर दिया गया है। डीजीसीए ने तीन जून को हुई घटना के बाद जांच लंबित रहने तक दोनों पायलटों को सेवा से हटाने का आदेश दिया।
विज्ञापन
प्रतीकात्मक तस्वीर। - फोटो : Pixabay
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने इस महीने की शुरुआत में चंडीगढ़-लेह उड़ान के दौरान कॉकपिट में एक अनधिकृत व्यक्ति को प्रवेश की अनुमति देने के मामले में एयर इंडिया के एक पायलट का लाइसेंस एक साल के लिए निलंबित कर दिया है। डीजीसीए की ओर से गुरुवार को एक बयान जारी कर इसकी जानकारी दी गई। बता दें कि डीजीसीए ने इस साल फरवरी में दुबई-दिल्ली उड़ान में हुई इसी तरह की घटना की रिपोर्ट नहीं करने के लिए पिछले महीने एयर इंडिया पर 30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था।

विज्ञापन


डीजीसीए की ओर से कहा गया है कि पायलट इन कमांड का लाइसेंस एक साल के लिए निलंबित कर दिया गया है, जबकि फर्स्ट ऑफिसर का लाइसेंस एक महीने की अवधि के लिए निलंबित कर दिया गया है। डीजीसीए ने तीन जून को हुई घटना के बाद जांच लंबित रहने तक दोनों पायलटों को सेवा से हटाने का आदेश दिया।

डीजीसीए के सुरक्षा मानदंडों के अनुसार, अनधिकृत लोगों को कॉकपिट में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है और ऐसा कोई भी मामला नियमों का उल्लंघन है। डीजीसीए ने अपने बयान में कहा, “मेसर्स एयर इंडिया की उड़ान एआई-458 (चंडीगढ़-लेह) के पायलट-इन-कमांड ने तीन जून को प्रस्थान के दौरान एक अनधिकृत व्यक्ति को कॉकपिट में आने की अनुमति दी और वह व्यक्ति पूरी उड़ान के दौरान कॉकपिट में ही रहा।” बयान में यह भी कहा गया कि फर्स्ट ऑफिसर ने कॉकपिट में व्यक्ति के अनधिकृत प्रवेश पर "कोई चिंता नहीं जताई" या मानदंडों के उल्लंघन की रिपोर्ट नहीं की।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें