एनएसई, बीएसई ने सेबी के नियमों का पालन न करने पर एमटीएनएल पर जुर्माना लगाया है। कंपनी पर बोर्ड संरचना संबंधी सेबी के मानकों का पालन न करने पर दोनों एक्सचेंजों ने 6.73-6.73 लाख रुपये का दंड लगाया है।
सरकारी दूरसंचार कंपनी महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल) पर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने जुर्माना लगाया है। कंपनी ने शेयर बाजार को दी जानकारी में बताया कि बोर्ड संरचना संबंधी सेबी के मानकों का पालन न करने पर दोनों एक्सचेंजों ने 6.73-6.73 लाख रुपये का दंड लगाया है।
फाइलिंग में एमटीएनएल ने बताया कि सेबी (एलओडीआर) रेगुलेशंस, 2015 के प्रावधानों का पालन न करने पर यह कार्रवाई की गई। इसमें महिला निदेशक की नियुक्ति न करना, ऑडिट समिति के गठन में खामी, नामांकन और परिश्रमित समिति, स्टेकहोल्डर संबंध समिति व प्रबंधन समिति के गठन में गैर-अनुपालन शामिल हैं।
कंपनी ने दी सफाई
कंपनी ने सफाई देते हुए कहा कि वह एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है और स्वतंत्र निदेशकों सहित सभी बोर्ड नियुक्तियां प्रशासनिक मंत्रालय यानी दूरसंचार विभाग करता है। एमटीएनएल ने बताया कि 15 अप्रैल से दो स्वतंत्र निदेशक, जिनमें एक महिला निदेशक भी शामिल हैं, की नियुक्ति दूरसंचार विभाग द्वारा की जा चुकी है। साथ ही चार और स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति का मामला केंद्र सरकार के पास लंबित है।