ABG Shipyard Case: कुर्क की गई संपत्तियों में गुजरात में स्थित सूरत और दहेज में शिपयार्ड, कृषि भूमि और भूखंड, गुजरात और महाराष्ट्र में विभिन्न वाणिज्यिक और आवासीय परिसर शामिल हैं।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड मामले में 2,747.69 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की है। कुर्क की गई संपत्तियों में गुजरात में स्थित सूरत और दहेज में शिपयार्ड, कृषि भूमि और भूखंड, गुजरात और महाराष्ट्र में विभिन्न वाणिज्यिक और आवासीय परिसर शामिल हैं। केंद्रीय जांच एजेंसी की ओर से बुधवार को यह जानकारी साझा की गई है। ईडी ने यह भी कहा है कि एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड और समूह की कंपनियों और अन्य संबंधित संस्थाओं के स्वामित्व वाले बैंक खाते भी खंगाले गए हैं।
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गुप्ता बिल्डर्स एंड प्रमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ भी हुई कार्रवाई
इसके अलावे, प्रवर्तन निदेशालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) 2002 के तहत रियल एस्टेट कंपनी गुप्ता बिल्डर्स एंड प्रमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड (जीबीपीपीएल), इसके निदेशकों और उनके सहयोगियों की 147.81 करोड़ रुपये की संपत्ति भी जब्त की है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुरुवार को कहा कि उसने चंडीगढ़ स्थित रियल एस्टेट समूह की 147 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति कुर्क की है, जिस पर आरोप है कि उसने कई निवेशकों को फ्लैट और प्लॉट का वादा करके करोड़ों रुपये का चूना लगाया।
ईडी ने एक बयान में कहा कि कुर्क की गई संपत्तियों में गुप्ता बिल्डर्स एंड प्रमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड (जीबीपीपीएल), इसके निदेशकों सतीश गुप्ता, प्रदीप गुप्ता और उनके सहयोगियों अनुपम गुप्ता और नवराज मित्तल से संबंधित वाणिज्यिक स्थान, आवासीय घर, कृषि भूमि और बैंक खाते शामिल हैं।