रद्द हो सकता है पैन कार्ड
आयकर कानून की धारा 139एए के तहत आईटीआर दाखिल करने वाले हर नागरिक के लिए पैन व आधार को लिंक कराना जरूरी है। अगर दोनों दस्तावेज लिंक नहीं हैं, तो अगली बार से करदाता रिटर्न दाखिल नहीं कर सकेंगे। इसके अलावा उनका टैक्स रिफंड भी फंस सकता है। साथ ही आयकर विभाग बिना आधार से लिंक पैन कार्ड को निरस्त भी कर सकता है। सीबीडीटी के अनुसार, आयकर विभाग ने अभी तक 42 करोड़ पैन कार्ड जारी किए हैं, जबकि महज 23 करोड़ लोगों ने ही अपने पैन को आधार से लिंक कराया है।
आधार कार्ड को पैन कार्ड से दो तरीकों से लिंक किया जा सकता है। आइए जानते हैं इसके बारे में...
एसएमएस के जरिये
- अपने फोन में कैपिटल लेटर में आईडीपीएन टाइप करें, फिर स्पेस देकर आधार नंबर और पैन नंबर लिखें।
- इस मैसेज को 567678 या 56161 पर भेज दें।
- इसके बाद आयकर विभाग दोनों दस्तावेजों को लिंक करने की प्रक्रिया शुरू कर देगा।
ऑनलाइन भी आसान
- आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर बाईं तरफ क्विक लिंक विकल्प में लिंक आधार पर क्लिक करें।
- अगर आपका अकाउंट नहीं बना है तो पहले रजिस्ट्रेशन करें। यहां आपको पैन, आधार नंबर और नाम भरना होगा, जिसका ओटीपी संबंधित मोबाइल नंबर पर आएगा।
- ओटीपी भरने के बाद आपका आधार और पैन लिंक हो जाएगा।