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हवाई यात्रा का टिकट रद्द होने पर अब होगा करीब-करीब पूरा रिफंड

Thu, 14 Jul 2016 03:05 PM IST
टीम डिजिटल/ अमर उजाला, नई दिल्ली
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नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा नागर विमानन नियम में संशोधन को आखिरी रूप प्रदान कर दिया है। इस संशोधन से यात्रियों के चेहरे पर मुस्कान जरूर तैर जाएगी।  संशोधन में कहा गया है कि 'टिकट रद्द कराने अथवा इस्तेमाल ने करने या फिर यात्री द्वारा उड़ान छोड़ देने की दशा में विमान सेवा कंपनी सभी कर और उपभोक्ता विकास शुल्क एवं हवाई अड्डा विकास शुल्क  सहित सभी यात्री सेवा शुल्क यात्रियों को वापस करेंगी।
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यह नियम सभी प्रकार के टिकटों पर लागू होगा। इसमें नॉन रिफंडेबल टिकट भी शामिल हैं। डीजीसीए द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि कोई रद्दीकरण चार्ज मूल किराया और ईंधन शुल्क के कुल योग से ज्यादा नहीं हो सकता। इसके साथ ही एयरलाइंस कंपनी रिफंड प्रक्रिया के नाम कोई अन्य प्रोसेसिंग शु्ल्क भी नहीं ले सकती।

डीजीसीए के अनुसार उनके पास यात्री सबसे ज्यादा शिकायत रिफंड के संबंध में ही आते हैं। प्रायः उनकी शिकायत होती है कि जिस टिकट पर वे यात्रा नहीं करते तो उसके रिफंड में एयरलाइंस कंपनियों द्वारा देर तो की ही जाती है साथ ही साथ रिफंड बेहद कम मिलता है।
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