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ED: आंध्र प्रदेश मेडिकल कॉलेज सोसायटी की 307 करोड़ की संपत्ति जब्त, ईडी ने PMLA के तहत की कार्रवाई

Thu, 11 May 2023 10:38 PM IST
कुमार विवेक बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली

सार

ED Action: ईडी की ओर से प्रीवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत अस्थायी आदेश जारी कर यह कार्रवाई की गई है। अटैच की गई संपत्ति की कुल कीमत 307.61 करोड़ रुपये है। ईडी ने आरोप लगाया है कि एनआरआईएएस के सदस्यों और अधिकारियों ने धोखाधड़ी से समाज से बड़ा फंड जुटाया और उसे अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए इस्तेमाल किया।
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प्रवर्तन निदेशालय। - फोटो : amar ujala
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विस्तार
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आंध्र प्रदेश मेडिकल कॉलेज सोसायटी और इसके पदाधिकारियों की 304 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति जब्त कर ली है। ईडी ने कहा कि यह कार्रवाई धन शोधन निवारण कानून (PMLA) के तहत की गई है। एजेंसी के अनुसार यह कार्रवाई कोविड मरीजों और दाखिला चाहने वाले छात्रों से मिली रकम के कथित डायवर्जन से जुड़े मामले में की गई है।

15.61 करोड़ रुपये भी अटैच किए गए

प्रवर्तन निदेशालय के अनुसार यह कार्रवाई आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में एनआरआई एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंसेज (एनआरआईएएस) और इसके अधिकारियों निम्मगड्डा उपेंद्रनाथ, मणि अक्किनेनी व अन्य के खिलाफ की गई। अस्थायी रूप से अटैच की गई संपत्तियों में बैंक खाते, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में स्थित भूमि और भवनों में रखे 15.61 करोड़ रुपये शामिल हैं। 

अटैच की गई कुल संपत्ति की कीमत 307.61 करोड़ रुपये 

ईडी की ओर से प्रीवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत अस्थायी आदेश जारी कर यह कार्रवाई की गई है। अटैच की गई संपत्ति की कुल कीमत 307.61 करोड़ रुपये है। ईडी ने आरोप लगाया है कि एनआरआईएएस के सदस्यों और अधिकारियों ने धोखाधड़ी से समाज से बड़ा फंड जुटाया और उसे अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए इस्तेमाल किया।

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