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अब रात भर खुलेंगे मॉल व दुकानें, महिलाएं कर सकेंगी रात में भी काम  

Thu, 30 Jun 2016 10:36 AM IST
टीम डिजिटल/ अमर उजाला, दिल्ली
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पिज्जा हट की दुकान - फोटो : amarujala
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अब मॉल व दुकानें रात भर खुले रह सकते हैं। साथ ही दुकान, मॉल, सिनेमा घरों के मालिकों को 365 दिन 24 घंटे अपना कारोबार करने की इजाजत होगी। हालांकि यह सबकुछ राज्य सरकार पर निर्भर करेगा। बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट कमेटी ने दुकानों, शापिंग मॉल व अन्य प्रतिष्ठानों को साल के 365 दिन 24 घंटे खुला रखने की अनुमति देने वाले एक मॉडल कानून को मंजूरी दे दी।
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इस कानून की मंजूरी के साथ ही रात की पाली में महिलाओं को मॉल व दुकानों में काम करने की इजाजत दे दी गई, लेकिन इसके साथ महिलाओं की सुरक्षा व उन्हें घर लाने व ले जाने जैसी कई सुविधाएं मुहैया कराने की शर्तें रखी गई हैं।

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि केंद्र सरकार की तरफ से इस कानून को पारित कर दिया गया है और इसे राज्यों को भेज दिया गया है। 
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केंद्र ने गेंद राज्य सरकारों के पाले में डाली

वित्त मंत्री अरुण जेटली - फोटो : Getty
इसे लागू करना राज्य की सरकारों पर निर्भर करता है। सरकार का उद्देश्य अतिरिक्त रोजगार सृजित करना है क्योंकि दुकानें अधिक समय तक खुले रहने पर अधिक श्रमबल की जरूरत पड़ेगी। श्रम मंत्रालय के तरफ से रखे इस प्रस्ताव में विधायी प्रावधानों में समानता लाने के लिए डिजाइन किया गया है जिससे सभी राज्यों के लिए इसे अंगीकार करना आसान होगा और देश भर में समान कामकाजी माहौल सुनिश्चित होगा।

इस कानून के तहत प्रतिष्ठानों को अपनी सुविधा के मुताबिक खोलने व बंद करने का समय तय करने की सुविधा मिलेगी। इस कानून के दायरे में विनिर्माण इकाइयों के अलावा वे सभी प्रतिष्ठान आएंगे जिनमें 10 या अधिक कर्मचारी हैं। यह कानून इन प्रतिष्ठानों को खुलने व बंद करने का समय अपनी सुविधा के अनुसार तय करने तथा साल के 365 दिन परिचालन की अनुमति देता है।

इस कानून में पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था के साथ महिलाओं को रात की पाली में काम पर लगाने की छूट तथा पेयजल, कैंटीन, प्राथमिक चिकित्सा जैसी सुविधाओं के साथ कार्य स्थल का अच्छा वातावरण रखने का प्रावधन किया गया है।
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