उच्चतम न्यायालय ने भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) से आरटीआई (RTI) के तहत सूचना के खुलासे पर अपनी नीति की समीक्षा करने के लिए कहा। उच्चतम न्यायालय ने आरबीआई को चेतावनी दी कि भविष्य में आरटीआई के किसी भी तरह के उल्लंघन को 'गंभीरता' से लिया जाएगा।
न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली पीठ ने आरटीआई के तहत बैंकों से संबंधित सूचना का खुलासा करने के लिए आरटीआई से अपनी नीति की समीक्षा करने के भी निर्देश दिए। पीठ ने कहा कि, 'यह कानून के तहत उसकी ड्यूटी की बाध्यता है।'
हालांकि, पीठ ने आरबीआई के खिलाफ अवमानना की याचिका पर कार्यवाही करने से इनकार करते हुए स्पष्ट कर दिया कि वह उसे पारदर्शिता कानून के प्रावधानों का पालन करने के लिए आखिरी मौका दे रही है। पीठ ने कहा कि अगर आरबीआई ने आरटीआई के तहत सूचना देने से इनकार किया तो वह इसे गंभीरता से लेगी।