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बीमा पॉलिसी में नॉमिनी बदलने के नियम हुए आसान

Sat, 04 Apr 2015 02:41 PM IST
एजेंसी, नई दिल्ली
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बीमा पॉलिसियों में नामित व्यक्ति का नाम कैंसिल कराने अथवा बदलने पर सौ रुपये का शुल्क लगेगा। बीमा नियामक आईआरडीएआई ने बीमा कंपनियों को इस तरह के बदलाव के लिए शुल्क वसूलने की इजाजत दे दी है। हालांकि जिन धारकों को पॉलिसी ऑनलाइन दी गई है उनके लिए यह शुल्क 50 रुपये से ज्यादा नहीं होगा।
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भारत के बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) द्वारा जारी ये दिशानिर्देश पहली अप्रैल से प्रभावी हो गए हैं। बीमा अधिनियम पॉलिसी धारक को अपना नामित खुद चुनने की इजाजत देता है। मैच्योरिटी से पहले पॉलिसी धारक की मौत होने पर नामित व्यक्ति ही बीमा धन का हकदार होता है।
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