अज्ञात स्रोतों से जुटाए धन को गलत तरीके से बैंकिंग प्रणाली में जमा करने वाले लोगों के खिलाफ भारतीय रिजर्व बैंक ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। केंद्रीय बैंक ने उन खातों से निकासी पर पाबंदी लगा दी है जिनमें 9 नवंबर के बाद 2 लाख रुपये से अधिक जमा कराए गए हैं और जिनका बैंलेंस 5 लाख रुपये से अधिक है।
आरबीआई की अधिसूचना के मुताबिक, पैन या फॉर्म 60 जमा कराए बगैर (जो पैन कार्ड नहीं होने की स्थिति में भरा जाता है) ऐसे खातों के जरिये निकासी या ट्रांसफर करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
उन खातों में मासिक निकासी की सीमा भी 10 हजार रुपये से अधिक नहीं होगी, जिनमें एक लाख रुपये सालाना जमा करने की स्वीकार्य सीमा से अधिक राशि जमा होगी।