सीबीआई की विशेष अदालत ने पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) के हजारों करोड़ रुपये के घोटाला मामले में आरोपी मेहुल चोकसी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। न्यायाधीश सरदार तांबोली ने बुधवार को सीबीआई के आवेदन पर सुनवाई के बाद वारंट जारी किया।
आवेदन में सीबीआई ने स्पष्ट किया था कि चोकसी को पूछताछ के लिए हाजिर रहने के लिए तीन बार नोटिस जारी किया गया लेकिन वह एक बार भी सीबीआई के सामने पेश नहीं हुआ। सीबीआई की ओर से दलील दी गई कि चोकसी से पूछताछ आवश्यक है लेकिन वह नोटिस को गंभीरता से नहीं ले रहा है।
इसलिए आरोपी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया जाए। सीबीआई के इस आग्रह को स्वीकार करते हुए न्यायाधीश ने चोकसी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया।
यदि कोर्ट से नरमी चाहते हैं, तो नीरव से कहें वापस आए
हाईकोर्ट ने भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी की कंपनी के वकील से तल्खी से कहा कि वह उससे कहें कि वापस आए। कोर्ट ने पूछा कि नीरव मोदी कहां है? हाईकोर्ट ने नीरव की कंपनी की याचिका पर सुनवाई कर रही है। कंपनी के वकील विजय अग्रवाल ने कहा कि मोदी कहां है, उन्हें कुछ पता नहीं। मालूम हो कि नीरव व उसके मामा मेहुल चोकसी 12 हजार करोड़ के पीएनबी घोटाले में आरोपी हैं।