बीमा नियामक इरडा ने बृहस्पतिवार को कहा कि अस्थायी अस्पतालों में कोविड-19 का इलाज कराने पर भी कंपनियों को क्लेम देना होगा। नियामक ने कहा कि महामारी के समय कई राज्यों में संक्रमितों के इलाज के लिए अस्थायी अस्पताल या चिकित्सा केंद्र बनाए गए हैं।
इरडा ने कहा, बीमा कंपनियों को पॉलिसी के कॉन्ट्रैक्ट में केंद्र या राज्य के किसी अस्थायी अस्पताल को भी सेवा प्रदाता नेटवर्क के रूप में जोड़ना होगा। अगर कोविड-19 का इलाज इन केंद्रों में किया गया है, तो कंपनियों को खर्च दावे का भुगतान करना पड़ेगा।
ऐसे मामलों में अस्पताल की परिभाषा को मौजूदा माहौल के अनुरूप देखा जाएगा। अगर किसी सेवा प्रदाता ने ही अस्थायी अस्पताल बनाया है, तो उसे सेवाओं का विस्तार माना जाएगा और यहां हुए इलाज का खर्च भी कंपनियों को उठाना होगा। नियामक ने निर्देश दिया कि बीमाकर्ता ऐसे सभी दावों का जल्द निपटान करें।