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वित्त मंत्रालय ने जारी की चेतावनी, अपने अकाउंट से न बदलें दूसरे का पैसा

Sat, 19 Nov 2016 01:44 PM IST
टीम डिजिटल/ अमर उजाला, दिल्ली
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- फोटो : अमर उजाला
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सरकार ने 500 और 1000 रुपए के नोट चलन से हटा लिए हैं। साथ ही एक खाते में 2.5 लाख से ज्‍यादा कैश जमा करने पर भी रोक लगा दी है। इसके बाद से लोगों ने अपना कालाधन छुपाने के लिए दूसरों का खाता इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है।
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इस मामले को गंभीरता से लेते हुए सरकार ने बैंक ग्राहकों को चेतावनी दी है कि किसी और का पैसा अपने अकाउंट में न जमा करें वरना नतीजा भुगतने को तैयार रहें।

दोषी पाए जाने पर इनकम टैक्स कानूनों के तहत दोनों पक्षों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।  Strict Action to be taken against Tax Evaders using other persons Bank Accounts to convert their Black Money into New Denomination Notes: FM — ANI (@ANI_news) November 18, 2016
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कामगार, कारीगर या गृहणी के 2.5 लाख जमा करने पर नहीं होगी पूछताछ

d - फोटो : reuters
वित्त मंत्रालय के की ओर से जारी बयान में कहा गया है, 'सरकार पहले ही घोषणा कर चुकी है कि कामगार, कारीगर या गृहणी की ओर से 2.5 लाख रुपये तक की राशि बैंक अकाउंट में जमा कराने पर आयकर विभाग पूछताछ नहीं करेगा।

गौरतलब है कि अचानक से खाली पड़े जनधन खाते में हजारों रुपए जमा होने लगे हैं। ऐसे मामले पच्छिम बंगाल समेत देश के कई इलाकों में सामने आए हैं जहां लोग गरीबों को पैसा देकर उनके जनधन खातों में अपने रुपए जमा करवा रहे हैं।

ऐसे मामलों पर वित्त मंत्रालय ने कहा कि यदि यह पाया जाता है कि जमा धनराशि अकाउंट होल्डर की नहीं है तो आयकर कानूनों के तहत कार्रवाई होगी। जो लोग इस तरह की टैक्स चोरी के लिए अपने अकाउंट का इस्तेमाल होने देंगे, उन्हें भी सजा दी जाएगी। Person who allows his/her bank account to be misused for this purpose can be prosecuted for abetment under Income tax act: Finance Ministry — ANI (@ANI_news) November 18, 2016
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