भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बुधवार को बड़ी घोषणा की। आरबीआई ने कहा कि बैंक अब केवाईसी (Know Your Customer) के लिए आधार कार्ड का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए उन्हें ग्राहकों की सहमति चाहिए होगी।
इस संदर्भ में केंद्रीय बैंक ने केवीईसी पर संशोधित मास्टर निर्देशन में कहा, 'बैंक को ऐसे व्यक्तियों का आधार सत्यापन या ऑफलाइन सत्यापन करने की अनुमति दी गई है, जो स्वेच्छा से अपने आधार का उपयोग पहचान को प्रमाणित करने के लिए करना चाहते हैं।'
दरअसल केंद्रीय मंत्रिमंडल ने फरवरी में बैंक खाते खोलने और मोबाइल फोन कनेक्शन लेने के लिए पहचान प्रमाण के रूप में आधार के स्वैच्छिक उपयोग की अनुमति देने के लिए एक अध्यादेश को मंजूरी दी थी। अध्यादेश को एक विधेयक के रूप में पेश किया था, जिसे चार जनवरी को लोकसभा में पारित कर दिया गया था, लेकिन राज्यसभा में यह लंबित पड़ा था।