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31 मार्च तक बढ़ सकती है मोबाइल नंबर, खातों को आधार से लिंक करवाने की आखिरी तारीख

Thu, 07 Dec 2017 01:00 PM IST
टीम डिजिटल/अमर उजाला
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प्रतीकात्मक तस्वीर
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केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि आने वाले दिनों में उनके द्वारा आधार कार्ड को विभिन्न स्कीमों से जोड़ने की आखिरी तारीख को 31 मार्च तक बढ़ाया जा सकता है। केंद्र सरकार द्वारा गुरुवार (7 दिसंबर) को यह बात तीन जजों की बेंच के सामने कही गई। बता दें कि केंद्र सरकार ने बैंक खातों, मोबाइल नंबर के साथ-साथ बाकी कई चीजों को आधार से जोड़ना जरूरी कर दिया है।
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फिलहाल सरकार ने सभी चीजों के लिए अलग-अलग डेडलाइन तय कर रखी है। पैन कार्ड को आधार से लिंक करने के लिए 31 दिसंबर डेडलाइन है, इसे भी बढ़ाया जा सकता है, वहीं मोबाइल सिम को लिंक करने के लिए फरवरी आखिरी महीना है।
  The Union of India told the Supreme Court three-judge bench that the dates for linking Aadhaar card to bank account, mobile and many other services will likely be extended to 31st March, 2018. pic.twitter.com/vZsj4W2e7J — ANI (@ANI) December 7, 2017
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क्यों बढ़ सकती है तारीख

aadhar
मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष केंद्र सरकार ने बताया था कि वह विभिन्न योजनाओं से आधार को अनिवार्य रूप से जोड़े जाने की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 31 मार्च, 2018 करने की इच्छुक है। इस पीठ में न्यायमूर्ति एएम खानविल्कर और न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ भी शामिल हैं। पीठ ने सोमवार को कहा कि इस मामले में संविधान पीठ एक अंतरिम आदेश जारी करेगी।
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