फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Gopalganj: रामाश्रय सिंह हत्याकांड में दो और दोषियों को उम्रकैद, अब तक छह को मिली सजा

Thu, 19 Mar 2026 10:05 PM IST
सारण ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, गोपालगंज

सार

Gopalganj: गोपालगंज के खजुरहां गांव में 2019 में हुए उद्योगपति रामाश्रय सिंह हत्याकांड में अदालत ने दो और मुख्य दोषियों, राजू सिंह और विनय कुमार मिश्र, को आजीवन जेल की सजा सुनाई। इससे पहले चार अन्य दोषियों को भी उम्रकैद मिली थी। अब तक कुल छह आरोपियों को कठोर सजा मिल चुकी है।
विज्ञापन
बीच में मृतक व्यापारी - फोटो : अमर उजाला
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

बिहार के गोपालगंज जिले के चर्चित उद्योगपति रामाश्रय सिंह हत्याकांड में न्याय की प्रक्रिया एक निर्णायक मोड़ पर पहुंच गई है। गुरुवार को स्थानीय व्यवहार न्यायालय ने इस मामले में अपना फैसला सुनाते हुए दो और मुख्य दोषियों, राजू सिंह और विनय कुमार मिश्र, को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। यह फैसला एडीजे-द्वितीय कुमार सुधांशु की अदालत ने सुनाया।

विज्ञापन


क्या था मामला?
यह सनसनीखेज वारदात 13 जून 2019 को हुई थी। जिले के भोरे थाना क्षेत्र के खजुरहां गांव स्थित अपने निर्माणाधीन पेट्रोल पंप पर अपराधियों ने प्रसिद्ध उद्योगपति रामाश्रय सिंह को निशाना बनाया। अपराधियों ने उन पर अंधाधुंध गोलियां बरसाईं, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई। इस घटना ने पूरे जिले में सनसनी मचा दी थी और कानून-व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए।

अदालती कार्रवाई और पूर्व के फैसले
पुलिस ने इस हत्याकांड में गहन जांच के बाद कई लोगों को नामजद किया था। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर आरोपियों को दोषी पाया।
विज्ञापन


अब तक 6 को सजा
उल्लेखनीय है कि यह पहली सजा नहीं है। इससे पहले भी अदालत ने चार अन्य दोषियों ब्रजकिशोर सिंह, अरुण मिश्र, संजय मिश्र और विवेक सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। वे पिछले पांच वर्षों से जेल में बंद थे। ताजा फैसले के साथ ही इस कांड में अब तक कुल छह दोषियों को उम्रकैद की सजा मिल चुकी है।

ये भी पढ़ें: कटिहार पुलिस ने म्यूल अकाउंट गिरोह पकड़ा, CA और बैंक मैनेजर समेत छह गिरफ्तार, 2 करोड़ की ठगी का खुलासा
विज्ञापन


क्षेत्र में लोगों ने किया स्वागत
कोर्ट के इस फैसले का क्षेत्र के लोगों ने स्वागत किया। अभियोजन पक्ष ने मजबूती से दलीलें पेश कीं, जिसके परिणामस्वरूप राजू सिंह और विनय कुमार मिश्र को उनके अपराध के लिए कानून के तहत अधिकतम संभव सजा मिली। फैसले के बाद सुरक्षा के कड़े इंतजामों के बीच दोनों दोषियों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया।

और पढ़ें...
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें