सीवान जिले के महाराजगंज नगर पंचायत की अध्यक्ष शारदा देवी की सदस्यता राज्य निर्वाचन आयोग ने रद्द कर दी है। होल्डिंग टैक्स बकाया और तथ्य छिपाने के मामले में यह कार्रवाई की गई है। इस फैसले के बाद स्थानीय राजनीति में हलचल तेज हो गई है।
मामले की शुरुआत नगर पंचायत के पूर्व उपाध्यक्ष बलिराम प्रसाद बली द्वारा दायर याचिका से हुई थी। आयोग ने सुनवाई के बाद अपने आदेश में कहा कि शारदा देवी नगरपालिका क्षेत्र में कई मकानों, दुकानों और भूखंडों की मालिक हैं, लेकिन केवल एक भवन/दुकान पर ही होल्डिंग टैक्स का भुगतान किया गया है। यह आचरण बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा-18(1)(क) का उल्लंघन है।