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बिहार: राजबल्लभ यादव दुष्कर्म मामले में दोषी करार, 21 दिसंबर को सजा सुनाएगी अदालत

Sat, 15 Dec 2018 03:22 PM IST
Avdhesh Kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पटना

सार

रेप के आरोपी राजद विधायक ने किया सरेंडर
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राजबल्लभ यादव
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विस्तार
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राष्ट्रीय जनता दल के निलंबित विधायक राजबल्लभ यादव को नवादा में नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म मामले में दोषी करार दिया गया है। उन्हें 21 दिसंबर को सजा सुनाई जाएगी। यह घटना 2016 की है। यह मामला पटना की विशेष अदालत में 5 जून 2018 से चल रहा है। दुष्कर्म के आरोपी विधायक राजबल्लभ फिलहाल जेल में बंद हैं।
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इस मामले में नवादा से राजद विधायक राजबल्लभ के अलावा 5 अन्य भी आरोपी हैं। बता दें कि राजबल्लभ पर पूर्व में भी बलात्कार के आरोप लग चुके हैं जिसके कारण लालू यादव ने उन्हें पार्टी से निकाल दिया था। हालांकि जल्द ही उन्हें पार्टी में फिर से शामिल कर लिया गया था। 

यह मामला एक 15 वर्षीय छात्रा के साथ दुष्कर्म का है। बिहारशरीफ की रहने वाली छात्रा को उसकी पडोसी सुलेखा देवी यह कहकर अपने साथ ले गई थी कि उसे एक जन्मदिन की पार्टी में चलना है। छात्रा जब उसके साथ एक घर में पहुंची तो वहां कोई पार्टी नहीं चल रही थी। वहां विधायक राजबल्लभ मौजूद थे।
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रिपोर्ट के अनुसार राजबल्लभ और सुलेखा ने एक साथ शराब पी और छात्रा को भी जबरन शराब पिलानी चाही। छात्रा ने इससे इनकार किया तो विधायक ने उसे एक पोर्न फिल्म दिखाते हुए कहा कि वह भी ऐसे ही करे जैसा फिल्म में चल रहा है।

जब छात्रा ने उस घर से निकलने का प्रयास किया तो विधायक के बॉडीगार्ड ने उसे पकड़कर वापिस विधायक के कमरे में धकेल दिया। पुलिस को दिए बयान में छात्रा ने बताया था कि विधायक ने अपने बॉडीगार्ड्स से कहा अगर वह पोर्न फिल्म की हीरोइन की तरह नहीं करती है तो वह उसके साथ बारी बारी से दुष्कर्म करें। इसके बाद विधायक ने भी छात्रा से दुष्कर्म किया।

घटना के बाद छात्रा जैसे-तैसे पुलिस के पास पहुंची और आपबीती सुनाई। मामला सत्ताधारी पार्टी से जुड़ा होने के कारण पुलिस ने न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने छात्रा के बयान दर्ज कराए। छात्रा ने फोटो देखकर आरोपी विधायक की पहचान की। घटना 6 फरवरी 2016 की शाम की है। 
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