बिहार में मुजफ्फरपुर शेल्टर होम में यौन उत्पीड़न से जुड़े एक मामले में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ सीबीआई जांच के आदेश दिए गए हैं। विशेष पॉक्सो कोर्ट ने सीबीआई के पटना एसपी को जांच का निर्देश दिया है। समाज कल्याण विभाग के प्रधान सचिव अतुल प्रसाद और तत्कालीन डीएम धर्मेंद्र सिंह के खिलाफ भी जांच होगी।
मुजफ्फरपुर शेल्टर होम यौन उत्पीड़न मामले में गिरफ्तार डॉक्टर अश्विनी ने अपने वकील के जरिए याचिका दी थी। इसमें मांग की गई थी शेल्टर होम के संचालन और पैसे देने के मामले में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, समाज कल्याण प्रधान सचिव अतुल प्रसाद और तत्कालीन डीएम धर्मेंद्र सिंह की भूमिका की भी जांच की जाए।
इसमें कहा गया था कि वर्ष 2013 से ही शेल्टर होम को नियमित भुगतान किया जा रहा था। सवाल उठाया गया है कि यह बिना मिलीभगत और प्रशासनिक शह के संभव नहीं था। याचिका में यह भी कहा गया कि रुटीन जांच में शेल्टर होम के संचालन के मामले को अधिकारी क्लीन चिट देते रहे हैं।
जदयू का इनकार
वहीं दूसरी ओर जदयू प्रवक्ता संजय सिंह ने कहा है कि पॉक्सो कोर्ट ने सीएम नीतीश के खिलाफ कोई आदेश नहीं दिया है। उन्होंने कहा कि सीबीआई को ऐसा निर्देश जारी करने का इस कोर्ट को पॉवर तक नहीं है।
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