बिहार के मुजफ्फरपुर जिले की साहेबगंज विधानसभा सीट से भाजपा के विधायक राजू कुमार सिंह को चर्चित हर्ष फायरिंग मामले में दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने निचली अदालत द्वारा सुनाई गई दोषसिद्धि के फैसले पर तुरंत रोक लगाने से इनकार कर दिया है।
जानें क्या था पूरा मामला
दरअसल, यह पूरा मामला वर्ष 2018 की नववर्ष की पूर्व संध्या 31 दिसंबर का है, जब दक्षिण दिल्ली क्षेत्र के फतेहपुर बेरी में स्थित एक फार्म हाउस में नए साल के जश्न के दौरान कथित रूप से अंधाधुंध हर्ष फायरिंग की गई थी। इसी जश्न के बीच अचानक चली गोली लगने से डॉ. अर्चना गुप्ता गंभीर रूप से घायल हो गई थीं और बाद में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई थी। इस मामले में ही दिल्ली की विशेष अदालत ने लंबी सुनवाई के बाद बीजेपी के विधायक राजू कुमार सिंह को गैर इरादतन हत्या और आर्म्स एक्ट के तहत दोषी करार दिया था। इसके अलावा, निचली अदालत ने 4 जुलाई 2026 को बीजेपी विधायक राजू सिंह को 4 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई थी और मृतका के आश्रितों को 25 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया था।
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सजा के बाद विधायक ने खटखटाया था उच्च न्यायालय का दरवाजा
बीजेपी विधायक राजू सिंह मामला