फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Bihar News: नौ साल बाद मिला इंसाफ, डबल मर्डर केस में बड़ा फैसला; छह आरोपियों को हुई आजीवन कारावास की सजा

Tue, 02 Jun 2026 03:56 PM IST
तिरहुत-मुजफ्फरपुर ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पूर्वी चंपारण

सार

पूर्वी चंपारण के चर्चित दोहरे हत्याकांड में करीब नौ साल बाद अदालत ने बड़ा फैसला सुनाते हुए छह दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। वर्ष 2017 में दो सगे भाइयों की हत्या के मामले में आए इस फैसले को पीड़ित परिवार के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है।
विज्ञापन
मृतक दोनों सहोदर भाई का फाइल फोटो। - फोटो : अमर उजाला
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

पूर्वी चंपारण के घोड़ासहन में करीब नौ वर्ष पहले हुए चर्चित दोहरे हत्याकांड में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाते हुए छह दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दुकान बंद कर घर लौट रहे दो सगे भाइयों की निर्मम हत्या ने उस समय पूरे इलाके को दहला दिया था। लंबे इंतजार के बाद आए इस फैसले ने पीड़ित परिवार को न्याय मिलने की उम्मीद को मजबूती दी है।

अदालत ने सुनवाई के दौरान उपलब्ध साक्ष्यों, गवाहों के बयानों और अभियोजन पक्ष की दलीलों के आधार पर सभी आरोपियों को दोषी पाया। सजा पाने वालों में जयसी लाल राय, विजय राय, शिवपूजन राय, लालबहादुर राय एवं अन्य शामिल हैं। इनमें अधिकांश घोड़ासहन थाना क्षेत्र के जगिरहा कोठी गांव के निवासी हैं, जबकि एक दोषी आदापुर थाना क्षेत्र के कचोरबाड़ी गांव का रहने वाला है।

विज्ञापन


ये भी पढ़ें- Bihar: विधान परिषद् उम्मीदवारों की लिस्ट पर जदयू में मंथन जारी, नीतीश कुमार किन नामों पर लगाएंगे अंतिम मुहर

हमले में दोनों भाइयों की मौके पर ही मौत हो गई थी
बताया जाता है कि वर्ष 2017 में दोनों सगे भाई दुकान बंद कर घर लौट रहे थे, तभी घात लगाए बदमाशों ने उन पर हमला कर दिया था। हमले में दोनों भाइयों की मौके पर ही मौत हो गई थी। घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई थी और परिजनों ने आरोपियों की गिरफ्तारी व कड़ी सजा की मांग की थी।

नौ वर्षों तक चले कानूनी संघर्ष के बाद मिला न्याय

विज्ञापन

करीब नौ वर्षों तक चले कानूनी संघर्ष के बाद अदालत का यह फैसला आया है। फैसले के साथ ही दोहरे हत्याकांड के दोषियों पर कानून का शिकंजा कस गया है। साथ ही यह संदेश भी गया है कि हत्या जैसे जघन्य अपराध करने वालों को देर-सबेर सजा अवश्य मिलती है।

 

 

 

विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें