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Bihar News: पिता ने ही तोड़ी थी रिश्तों की मर्यादा, नाबालिग बेटियों का शोषण करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास

Tue, 10 Mar 2026 08:52 AM IST
मुंगेर ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंगेर

सार

Bihar News: मुंगेर की पोक्सो अदालत ने अपनी ही नाबालिग बेटियों के यौन शोषण के दोषी पिता को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 30 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। वर्ष 2022 के इस मामले में आरोपी के खिलाफ उसकी पत्नी ने ही जमालपुर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। 
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कोर्ट से सजा सुनाए जाने के बाद आरोपी को ले जाती पुलिस - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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बिहार के मुंगेर न्याय मंडल के विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट, प्रदीप कुमार चौधरी की अदालत ने सोमवार को एक सनसनीखेज मामले में दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही अदालत ने दोषी पर 30 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने पर उसे तीन महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

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आरोपी ने अपनी ही नाबालिग बेटियों को बनाया था शिकार
यह मामला वर्ष 2022 का है, जो जमालपुर थाना क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। इस मामले में एक पिता पर अपनी ही नाबालिग पुत्रियों के यौन शोषण का आरोप लगा था। इस जघन्य कृत्य की जानकारी सामने आने के बाद उसकी पत्नी ने ही जमालपुर थाना में अपने पति के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी।

अपनी नाबालिग बेटियों का शोषण करता था आरोपी
मामले की जांच के दौरान पुलिस ने आरोपी को जमालपुर के एक होटल से गिरफ्तार किया था। बताया जाता है कि आरोपी होटल बुक कर अपनी नाबालिग बेटियों के साथ दुष्कर्म और शोषण करता था।
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11 गवाहों की हुई गवाही
विशेष लोक अभियोजक (पोक्सो) प्रीतम कुमार वैश्य ने बताया कि पुलिस अनुसंधान के बाद अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया गया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 11 गवाहों की गवाही कराई गई, जिन्होंने आरोपों की पुष्टि की। सभी साक्ष्यों और दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने 24 फरवरी 2026 को आरोपी को दोषी करार दिया था।

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कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा
इसके बाद सोमवार को सजा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए अदालत ने भारतीय दंड संहिता और पोक्सो एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी को आजीवन कारावास और 30 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।


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