अवैध अस्पतालों पर सख्त कार्रवाई
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बेगूसराय में अवैध रूप से संचालित हो रहे अस्पतालों, मेडिकल लैब और अल्ट्रासाउंड सेंटरों पर स्वास्थ्य विभाग ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। जिला पदाधिकारी तुषार सिंगला के निर्देश पर जिले में छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है। सिविल सर्जन डॉ. अशोक कुमार ने इस कार्रवाई के लिए तीन सदस्यीय धावा दल का गठन किया है, जिसमें प्रखंड विकास पदाधिकारी, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी और प्रखंड थाना प्रभारी को शामिल किया गया है।
सिविल सर्जन ने बताया कि अनुमंडल स्तर पर इस अभियान की निगरानी अनुमंडल पदाधिकारी करेंगे, जबकि जिला स्तर पर उप विकास आयुक्त को नोडल पदाधिकारी नियुक्त किया गया है। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन को अवैध अस्पतालों और अल्ट्रासाउंड सेंटरों के संचालन की लगातार शिकायतें मिल रही थीं, जिसके बाद यह सख्त कदम उठाया गया है।
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अवैध रूप से चल रहे अस्पतालों और अल्ट्रासाउंड सेंटरों पर बिहार नैदानिक स्थापना (रजिस्ट्रीकरण एवं विनियमन) नियमावली-2023, संशोधित नियमावली-2025 और पीएनडीटी एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। सिविल सर्जन ने भारतीय चिकित्सा संघ (IMA) के सदस्यों से भी इस अभियान में सहयोग करने की अपील की है।
धावा दल के पदाधिकारी हर दिन अपनी जांच रिपोर्ट सिविल सर्जन को सौंपेंगे, जिसके आधार पर उप विकास आयुक्त समीक्षा करेंगे। जिला पदाधिकारी भी साप्ताहिक रूप से इस अभियान की प्रगति की समीक्षा करेंगे। इस कार्रवाई से जिले में अवैध अस्पताल संचालकों में हड़कंप मच गया है। स्वास्थ्य विभाग ने साफ किया है कि बिना लाइसेंस के चल रहे किसी भी स्वास्थ्य संस्थान को बख्शा नहीं जाएगा।