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Bihar : थानेदार पर चला पॉक्सो कोर्ट का डंडा, होगा मुकदमा दर्ज; नाबालिग से छेड़खानी का लगा है आरोप

Sun, 01 Jun 2025 09:51 PM IST
कोसी ब्यूरो न्यूज़ डेस्क, अमर उजाला, सुपौल

सार

Bihar : बिहार पुलिस पर अलग-अलग तरह के आरोप लगते रहते हैं। कई बार ऑडियो तो कभी वीडियो वायरल होता है, लेकिन इस बार एक ऐसा मामला सामने आया जिसमें पॉक्सो कोर्ट ने ही संज्ञान ले लिया। महिला थाने को आरोपी थानेदार के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश दिया है।
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वीरपुर थाना।
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विस्तार
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बिहार में पॉक्सो कोर्ट ने एक थानेदार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश जारी किया है। मामला सुपौल जिले के वीरपुर थाना का है, जहां के थानेदार पर गंभीर आरोप लगा है। उनके विरुद्ध नाबालिग से छेड़खानी और धमकी देने के मामले में कोर्ट ने महिला थाने में केस दर्ज करने का आदेश दिया है।

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पॉक्सो कोर्ट ने दिया आदेश 
दरअसल, वीरपुर थाना क्षेत्र की एक महिला ने थानाध्यक्ष राजकिशोर मंडल पर उसकी नाबालिग बेटी से छेड़खानी और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। इसको लेकर महिला ने कोर्ट में परिवाद दायर किया। सुनवाई करते हुए विशेष सत्र न्यायाधीश पॉक्सो की कोर्ट ने महिला थाना सुपौल में वीरपुर थानाध्यक्ष राजकिशोर मंडल के विरुद्ध पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज करने का आदेश दिया है। कोर्ट के आदेश के बाद मां-बेटी महिला थाने पहुंची। पीड़िता नाबालिग ने बयान दर्ज कराया कि थानाध्यक्ष ने पहले उसका मोबाइल बंद कराया। फिर हाथ पकड़कर कहा कि सब ठीक हो जाएगा। बाद में पीठ पर हाथ रखकर बोला कि जब बुलाएं, जहां बुलाएं, वहां आना होगा। महिला ने बताया कि उसके पति किसी मामले में जेल में बंद हैं। पति को जेल से छुड़ाने के नाम पर स्थानीय सरपंच ने 1.20 लाख रुपए लिए थे। इसके बाद सरपंच ने महिला और उसकी बेटी को वीरपुर थाने बुलाया, लेकिन वहां थानाध्यक्ष राजकिशोर मंडल ने उसकी बेटी जके साथ छेड़छाड़ करने लगा। तब किसी तरह दोनों मां-बेटी वहां से भाग कर अपनी इज्जत बचाई। 

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महिला ने थानाध्यक्ष के विरुद्ध लगाए ये आरोप
महिला का आरोप है कि थानाध्यक्ष ने बेटी का जबरन हाथ पकड़ा। विरोध करने पर पति को जेल में सड़ाने और जान से मारने की धमकी दी। महिला ने न्यायालय में गुहार लगाया है। कोर्ट ने महिला थाना सुपौल को सरपंच और थानाध्यक्ष राजकिशोर मंडल के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश दिया है। इसके बाद शुक्रवार को पीड़िता और उसकी बेटी महिला थाना सुपौल पहुंची, जहां महिला थानाध्यक्ष ने आवेदन लेकर मां-बेटी का बयान दर्ज किया। इस मामले में बीते 16 मई को व्यवहार न्यायालय सुपौल में पॉक्सो एक्ट के तहत केस संख्या 10/25 दर्ज किया गया है।

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सरपंच ने मुलाकात से किया इनकार
इधर, सरपंच ने आरोपों को सिरे से खारिज किया है। उन्होंने कहा कि महिला से उसकी कभी मुलाकात हुई ही नहीं। न ही कोई बातचीत हुई। महिला के पास जो वीडियो है, वह किसी पुराने पंचायत में जुर्माना वसूली का हो सकता है। उन्होंने जांच की मांग की है।
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थानाध्यक्ष ने कहा, साजिश के तहत बदनाम किया जा रहा
आरोप के संबंध वीरपुर थानाध्यक्ष राजकिशोर मंडल ने आरोपों को निराधार बताया है। उन्होंने कहा कि उन्हें राजनीतिक साजिश के तहत बदनाम किया जा रहा है। महिला का पति अपहरण और हत्या के मामले में पिछले 8 महीने से जेल में है।

एसपी ने कहा- जांच के बाद होगी कार्रवाई
 इस बाबत एसपी शैशव यादव ने कहा कि मामला उनके संज्ञान में है। जांच कराई जाएगी। दोषी पाए जाने पर कार्रवाई होगी, जबकि महिला थानाध्यक्ष अंजू तिवारी ने बताया कि कोर्ट से प्राप्त आदेश के आलोक में जांच शुरू कर दी गई है। जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उसके अनुरूप अग्रेत्तर कार्रवाई की जाएगी।

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