मधेपुरा में अदालत ने डीजे बंद कराने के विवाद में हुई मारपीट के बाद एक वृद्ध की मौत के मामले में मुख्य आरोपी नरेश दास को उम्रकैद एवं 30 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह मामला सदर प्रखंड के सकरपुरा बैतौना पंचायत अंतर्गत मछबकरा वार्ड संख्या 15 का है। बताया गया कि तीन मई 2023 की रात गांव में एक शादी समारोह के दौरान तेज आवाज में डीजे बजाया जा रहा था। पड़ोसी निवासी रमेश दास और उनके परिजनों ने डीजे बंद करने का अनुरोध किया, जिस पर विवाद हो गया।
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सोने के बाद किया था हमला
रात में जब परिवार के लोग घर में सो रहे थे, तभी आरोपी नरेश दास, अभिषेक दास, मंतोष दास और पांच-छह अन्य अज्ञात व्यक्ति लाठी-डंडों से लैस होकर घर पर पहुंचे और रमेश दास पर हमला कर दिया। परिजनों के अनुसार हमलावरों ने रमेश दास के सिर पर डंडे से वार किया, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें बचाने आयी सविता देवी और दुखी देवी के साथ भी मारपीट की गई। आरोपियों द्वारा घर से कीमती सामान भी ले जाने का आरोप है। गंभीर रूप से घायल रमेश दास को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई।
आठ लोगों पर दर्ज कराया था केस
मामले में मृतक के पुत्र पप्पू दास ने भर्राही थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी, जिसमें आठ लोगों को नामजद किया गया था। अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत में चार गवाहों का बयान दर्ज कराया गया। सभी साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर एडीजे-9 के न्यायाधीश रधुवीर प्रसाद ने नरेश दास को दोषी ठहराया। अदालत ने अपने फैसले में आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास एवं अर्थदंड की सजा सुनाई। इस मामले में अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता जयनारायण पंडित बहस कर रहे थे।
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