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Bihar News: मधेपुरा में मछली विवाद पर हत्या के चार आरोपियों को उम्रकैद, 25-25 हजार रुपये का अर्थदंड

Sat, 14 Sep 2024 02:26 PM IST
हिमांशु प्रियदर्शी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मधेपुरा

सार

Madhepura News: मधेपुरा कोर्ट ने मछली विवाद में एक व्यक्ति की हत्या किए जाने के मामले में चार आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ आरोपियों पर जुर्माना भी लगाया गया है, जिसे न भरने पर एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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व्यवहार न्यायालय मधेपुरा - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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मधेपुरा जिले के सिंहेश्वर थानाक्षेत्र के भवानीपुर गांव में मछली के विवाद को लेकर 2020 में हत्या की गई थी। इस मामले में कोर्ट ने चार आरोपियों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा प्रत्येक दोषी पर 25-25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। अर्थदंड की राशि का भुगतान न करने पर दोषियों को एक वर्ष का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा।

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अभियोजन पक्ष के अपर लोक अभियोजक रामनंदन प्रसाद यादव ने बताया कि 17 मई 2020 को राजेंद्र गोस्वामी, जो दिनभर मेहनत-मजदूरी कर शाम को मछली पकड़कर लाते थे, अपने घर लौट रहे थे। उसी दौरान भवानीपुर के निवासी प्रदीप साह, संदीप साह, शत्रुघ्न साह और दिलीप साह ने उनसे मछली मांगी। मछली देने से इनकार करने पर आरोपियों ने राजेंद्र को चोर कहकर पकड़ लिया और पिलर से बांधकर उसकी पिटाई शुरू कर दी।

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इस दौरान राजेंद्र की चीख-पुकार सुनकर उसकी पत्नी गुड़िया देवी और उसका भाई बचाने पहुंचे। लेकिन आरोपियों ने उन्हें भी मारपीट कर भगा दिया। इसके बाद चारों ने मिलकर राजेंद्र गोस्वामी की हत्या कर दी। इस घटना के बाद गुड़िया देवी ने सिंहेश्वर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई, जिसके आधार पर मामले की जांच की गई।
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अब कोर्ट ने मामले की पूरी सुनवाई के बाद चारों आरोपियों को दोषी करार दिया और उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही प्रत्येक दोषी पर 25-25 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया। अर्थदंड की राशि का 50 प्रतिशत हिस्सा मृतक की पत्नी या उनके आश्रितों को देने का आदेश भी कोर्ट ने दिया है। अगर दोषी अर्थदंड का भुगतान नहीं करते हैं तो उन्हें एक वर्ष का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा।

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