राज्य में होल्डिंग टैक्स न दिये जाने पर आपकी संपत्ति जब्त की जा सकती है। नगर निकाय बकाया वसूली के लिये नोटिस दे सकते हैं। नगरपालिका अधिनियम के आलोक मे कर व गैर कर राजस्व वसूली विनियम में इसका प्रावधान किया गया है। मंत्रीमंडल की बैठक में इसे मंजूरी दी गई।
मंगलवार को हुई मंत्रीमंडलीय बैठक के बाद प्रधान सचिव विजय प्रकाश ने बताया कि कर एवं गैर कर राजस्व वसूली विनियम के जरिये नगर निकायों को और समर्थ बना दिया गया है। टैक्स अदा न करने वालों के खिलाफ अभी सर्टिफिकेट केस का प्रावधान है। जिलाधिकारी को इससे संबंधी शक्ति है। बकाया वसूली के संबंध में अब निकाय मांग पत्र जारी कर सकते हैं।
नोटिस जारी करने के 21 दिनों के अंदर भुगतान नहीं करने पर पानी की सप्लाई रोकी जा सकती है। उसके बाद भी भुगतान नहीं होने पर और विशेष नोटिस देने के 7 दिनों के अंदर भुगतान अदा नहीं करने पर निकाय चल-अचल संपत्ति को जब्त, उसकी बिक्री, कुर्की और खिड़की-दरवाजा तोड़कर भवन में प्रवेश कर सकेगा।
सचिव विजय प्रकाश के अनुसार पटना जिले के बिहटा में नए ग्रिड के निर्माण एवं संबंधित संचरण तथा डाउनलिंकिंग लाइन के निर्माण के लिए 99.65 करोड़ की योजना को मंजूरी देते हुए चालू वर्ष में बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी को 5 करोड़ रुपये कर्ज की स्वीकृति दी गई। बैठक में बिहार विद्युत नियामक आयोग के क्रियाकलापों का वार्षिक प्रतिवेदन और बजट तैयार करने संबंधी नियमावली को भी मंजूरी दी गई। साथ ही विभिन्न अनुदानों को भी मंजूरी दी गई।