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Bihar: दरभंगा कोर्ट का कड़ा रुख, आदेश टालने पर डीएमसीएच अधीक्षक और सिंहवाड़ा थानाध्यक्ष पर गिरफ्तारी वारंट

Sat, 23 Aug 2025 07:57 PM IST
आशुतोष प्रताप सिंह न्यूज डेस्क, अमर उजाला, दरभंगा

सार

दरभंगा व्यवहार न्यायालय ने अदालती आदेश की अवहेलना को गंभीरता से लेते हुए डीएमसीएच अधीक्षक और सिंहवाड़ा थानाध्यक्ष के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है।
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दरभंगा व्यवहार न्यायालय - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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दरभंगा व्यवहार न्यायालय के प्रभारी सत्र न्यायाधीश सुमन कुमार दिवाकर की अदालत ने डीएमसीएच (दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल) की अधीक्षक और सिंहवाड़ा थानाध्यक्ष के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। अदालत ने यह कार्रवाई न्यायिक आदेश की अवहेलना पर की है। जानकारी के मुताबिक, मंडल कारा में बंद अभियुक्तों की जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए अदालत ने पीड़ित का जख्म प्रतिवेदन (इंजरी रिपोर्ट) डीएमसीएच अधीक्षक से मांगा था। लेकिन आदेश के बावजूद रिपोर्ट कोर्ट को नहीं भेजी गई और न ही इसके कारणों की जानकारी दी गई। इस लापरवाही को गंभीर मानते हुए न्यायालय ने अधीक्षक के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया।
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इसी तरह सिंहवाड़ा थाना कांड संख्या 133/25 में काराधीन आरोपी की जमानत याचिका पर भी सुनवाई लंबित है। अदालत ने बार-बार निर्देश देने के बावजूद केस डायरी प्रस्तुत नहीं की गई। इस पर कोर्ट ने अनुसंधानक पर 10 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया और सिंहवाड़ा थानाध्यक्ष के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया।

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अदालत ने बेंता थानाध्यक्ष को आदेश दिया है कि डीएमसीएच अधीक्षक के खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट को लागू कर उसकी रिपोर्ट 28 अगस्त तक समर्पित करें। वहीं, सिंहवाड़ा थानाध्यक्ष पर जारी वारंट का कार्यान्वयन दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक करेंगे और 1 सितंबर तक कांड दैनिकी कोर्ट में प्रस्तुत करनी होगी। अदालत ने स्पष्ट किया है कि अदालती आदेश की अवहेलना बर्दाश्त नहीं की जाएगी और संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी।
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