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मुजफ्फरपुर बालिका गृह मामला: अदालत ने चार आरोपियों की रिमांड अवधि बढ़ायी

Tue, 25 Sep 2018 05:28 AM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पटना
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muzaffarpur shelter home rape protest - फोटो : अमर उजाला
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मुजफ्फरपुर की एक अदालत ने यहां के एक बालिका गृह में लड़कियों के साथ यौन शोषण मामले में हाल ही में गिरफ्तार की गईं बाल संरक्षण इकाई की निलंबित सहायक निदेशक रोजी रानी सहित चार आरोपियों की सीबीआई रिमांड अवधि सोमवार को बढ़ा दी ।
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विशेष पोस्को अदालत के न्यायाधीश आर पी तिवारी ने गत 21 सितंबर को गिरफ्तार किए गए चारों आरोपी रोजी रानी, वर्तमान में जेल में बंद मामले के मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर के करीबी गुड्डू कुमार, विजय कुमार तिवारी और संतोष कुमार की रिमांड अवधि मामले में सुनवाई की अगली तारीख 28 सितंबर तक बढ़ा दी। सीबीआई द्वारा जांच के लिए आरोपियों की रिमांड की अवधि को बढ़ाने का आग्रह किया गया था।

रोजी रानी पर आरोप है कि उन्होंने 2015-17 के दौरान सामाजिक कल्याण विभाग में सहायक निदेशक के रूप में तैनात रहते हुए कुछ पीड़ितों की शिकायतों के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की थी। रोजी को स्वयं सेवी संगठनों सेवा संकल्प एवं विकास समिति के निरीक्षण में लापरवाही बरतने के आरोप में गत अगस्त महीने में निलंबित कर दिया गया था।
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विजय तिवारी, ब्रजेश ठाकुर के वाहन का चालक था जबकि गुड्डू उनके प्रात: कमल अखबार में मशीन सफाई का काम करता था तथा संतोष लीगल स्टाफ के तौर पर काम करता था। बिहार की समाज कल्याण मंत्री मंजू वर्मा इस मामले को लेकर इस्तीफा दे चुकी हैं जबकि उनके पति चंद्रशेखर वर्मा अभी फरार चल रहे हैं। सीबीआई ने चंद्रशेखर वर्मा के विरुद्ध चेरिया बरियारपुर थाना में आग्नेयास्त्र रखने को लेकर प्राथमिकी दर्ज करायी थी। (इनपुटः भाषा)
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