बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इइन्टरमीडिएट एवं मैट्रिक विशेष तथा कम्पार्टमेन्टल परीक्षा की तारीख घोषित कर दी है। यह परीक्षा 2 मई से प्रारंभ होगी, जो दो पालियों में ली जाएगी। इन्टरमीडिएट विशेष परीक्षा में 6,628 परीक्षार्थी तथा कम्पार्टमेन्टल परीक्षा में 45,762 परीक्षार्थी सम्मिलित होंगे। इस प्रकार इन्टरमीडिएट विशेष एवं कम्पार्टमेन्टल परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए कुल 52,390 परीक्षार्थियों ने परीक्षा फॉर्म भरा है, जिनके लिए परीक्षा का आयोजन राज्य के 110 परीक्षा केन्द्रों पर किया जायेगा।
जानिए कब और किस विषय की होगी परीक्षा
परीक्षा के पहले दिन 02 मई को प्रथम पाली में पूर्वाह्न 09:30 बजे से अपराह्न 12:45 बजे तक विज्ञान, वाणिज्य एवं कला संकाय के परीक्षार्थियों के लिए हिन्दी विषय की परीक्षा का आयोजन किया जायेगा। द्वितीय पाली में अपराह्न 02:00 बजे से 05:15 बजे तक विज्ञान संकाय के परीक्षार्थियों के लिए जीव विज्ञान (Biology) विषय, कला संकाय के परीक्षार्थियों के लिए इतिहास (History) विषय तथा वोकेशनल के परीक्षार्थियों के लिए अंग्रेजी (English) विषय की परीक्षा आयोजित की जायेगी।
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इस समय पर होगी परीक्षा
मैट्रिक विशेष परीक्षा में 7,621 परीक्षार्थी तथा कम्पार्टमेन्टल परीक्षा में 54,652 परीक्षार्थी सम्मिलित होंगे। इस प्रकार मैट्रिक विशेष एवं कम्पार्टमेन्टल परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए कुल 62,273 परीक्षार्थियों ने परीक्षा फॉर्म भरा है, जिनके लिए परीक्षा का आयोजन राज्य के 141 परीक्षा केन्द्रों पर किया जायेगा। परीक्षा के पहले दिन 02 मई को प्रथम पाली में सुबह 09:30 बजे से दोपहर 12:45 बजे तक मातृभाषा के अंतर्गत हिन्दी, बांग्ला, उर्दू एवं मैथिली विषय की परीक्षा का आयोजन किया जायेगा। द्वितीय पाली में अपराह्न 02:00 बजे से 05:15 बजे तक द्वितीय भारतीय भाषा के अन्तर्गत संस्कृत, हिन्दी, अरबी, फारसी एवं भोजपुरी विषय की परीक्षा आयोजित की जायेगी। इस परीक्षा के लिए पटना जिला में 3,001 परीक्षार्थियों के लिए कुल 05 परीक्षा केन्द्र बनाये गये हैं। इस परीक्षा में 15 मिनट का आरंभिक समय परीक्षार्थी को प्रश्नों को पढ़ने व समझने के लिए दिया गया है।
बिहार बोर्ड ने जारी किये निर्देश
सभी परीक्षार्थी भीड़-भाड़ से बचने के लिए तथा ससमय अपने परीक्षा केन्द्र पर पहुँचने के लिए निर्धारित समय से 01 घंटा पूर्व परीक्षा केन्द्र पर प्रवेश कर लेंगे। परीक्षा केन्द्र का मुख्य द्वार परीक्षा प्रारंभ होने के आधा घंटा पूर्व बंद कर दिया जायेगा। अर्थात् प्रथम पाली में पूर्वाह्न 08:30 बजे से परीक्षा केन्द्र पर प्रवेश प्रारंभ हो जायेगा तथा 09:00 बजे पूर्वाह्न में परीक्षा केन्द्र का मुख्य द्वार बंद कर दिया जायेगा। इसी प्रकार द्वितीय पाली में अपराह 01:00 बजे से परीक्षा केन्द्र पर प्रवेश प्रारंभ हो जायेगा तथा 01:30 बजे अपराह्न में परीक्षा केन्द्र का मुख्य द्वार बंद कर दिया जायेगा।
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न करें ऐसा काम
परीक्षा केन्द्र पर निर्धारित समय से विलंब से पहुँचने के कारण चहारदीवारी से कूदकर अथवा गेट पर जबरदस्ती एवं अवैध रूप से परीक्षा में प्रवेश करने के मामले को आपराधिक गतिविधि को मानते हुए संबंधित परीक्षार्थी को 02 वर्ष के लिए परीक्षा से निष्कासित किया जाएगा तथा उसके विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। साथ ही, ऐसे परीक्षार्थी को परीक्षा में बैठने की अनुमति देनेवाले उस परीक्षा केन्द्र के केंद्राधीक्षक एवं अन्य चिन्हित व्यक्ति के विरूद्ध निलंबन एवं प्राथमिकी दर्ज करने की कार्रवाई की जाएगी। परीक्षार्थी को परीक्षा भवन में इलेक्ट्रॉनिक घड़ी, स्मार्ट घड़ी अथवा मैगनेटिक घड़ी पहनकर आना भी वर्जित किया गया है।
यह भी मिला है निर्देश
प्रत्येक 25 परीक्षार्थियों पर 01 वीक्षक की प्रतिनियुक्ति की जायेगी। वीक्षक की यह जवाबदेही होगी कि वे अपने प्रभार के अन्तर्गत 25 परीक्षार्थियों की जाँच प्रतिदिन करेंगे तथा इस आशय का घोषणा पत्र देंगे कि उनके पास कोई आपत्तिजनक सामग्री नहीं पायी गयी है। परीक्षा केन्द्र में परीक्षार्थियों के प्रवेश के समय गेट पर तलाशी की जाएगी, जिसके लिए केन्द्र पर दण्डाधिकारी एवं पुलिस बल प्रतिनियुक्त रहेंगे। प्रत्येक परीक्षा केन्द्र पर CCTV कैमरा लगाये जाने तथा वीडियोग्राफर की व्यवस्था करने का भी निदेश दिया गया है।
इस स्थिति में क्या करें
यदि किसी परीक्षार्थी का प्रवेश पत्र गुम हो गया हो या भूल से घर पर छूट गया हो. तो ऐसी स्थिति में उपस्थिति पत्रक में स्कैन्ड फोटो से उसे पहचान कर और रौलशीट से सत्यापित कर परीक्षा में बैठने की औपबंधिक अनुमति दी जा सकती है।
सिर्फ ये ले जा सकते हैं मोबाइल
परीक्षा केन्द्रों पर निरीक्षण हेतु आने वाले निरीक्षी पदाधिकारियों के लिए केन्द्राधीक्षक द्वारा एक निरीक्षण पंजी संधारित किया जाएगा। परीक्षा कक्ष में केन्द्राधीक्षक को छोड़कर कोई भी पदाधिकारी, कर्मी, परीक्षार्थी एवं वीक्षक मोबाइल फोन लेकर नहीं जायेंगे। परीक्षा केन्द्र पर धारा-144 लागू रहेगी तथा किसी भी अनधिकृत व्यक्ति का प्रवेश पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
दिव्यांग परीक्षार्थी को मिलेगी यह सुविधा
इन दोनों परीक्षाओं में दिव्यांग परीक्षार्थियों के लिए लेखक की सुविधा हेतु प्राप्त आवेदन के आधार पर जिला शिक्षा पदाधिकारी स्तर पर कार्रवाई की जाएगी। दिव्यांग परीक्षार्थियों को क्षतिपूर्ति के लिए प्रति घंटा 20 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा।