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Bihar: चुनाव प्रचार के दौरान पार्षद प्रत्याशी को मार डाला था, दो साल बाद कोर्ट ने सुनाई पांच को उम्रकैद की सजा

Wed, 29 Jan 2025 09:26 AM IST
आदित्य आनंद न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सुपौल

सार

Supaul News: त्रिवेणीगंज नगर परिषद क्षेत्र अंतर्गत वार्ड 18 स्थित जनता पेट्रोल पंप के पा दो वर्ष पूर्व वार्ड पार्षद प्रत्याशी रोहित कुमार मणि की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मामले में सुनवाई के दौरान मंगलवार को कोर्ट ने पांच अभियुक्तों को सजा सुनाई।
 
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कोर्ट ने सुनाई सजा। - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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सुपौल जिले के त्रिवेणीगंज नगर परिषद क्षेत्र अंतर्गत वार्ड 18 में जनता रोड पेट्रोल पंप के समीप करीब दो वर्ष पूर्व बहुचर्चित वार्ड पार्षद प्रत्याशी रोहित कुमार मणि की गोली मार कर हत्या मामले में पांच लोगों को कोर्ट ने सजा सुनाई है। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनंत सिंह की कोर्ट ने त्रिवेणीगंज थाना कांड सं-580/22 से जनित सत्रवाद सं-256/23 में मंगलवार को त्रिवेणीगंज बाजार के आदर्श मुहल्ला निवासी चिंटू सिंह उर्फ राजकुमार सिंह, रौशन पोद्दार, दीपक कुमार, महेशुआ वार्ड 11 निवासी मो उज्जेर आलम उर्फ गुड्डू, नरहा-बघला वार्ड 16 निवासी धीरज कुमार को भादवि की धारा-302/34 एवं 27 आर्म्स एक्ट के तहत दोषी पाते हुए धारा-302/34 के तहत आजीवन कारावास एवं 10,000/- रुपए का अर्थदंड, चिंटू सिंह को धारा 27 आर्म्स एक्ट के तहत 4 वर्ष कारावास एवं 5,000 रुपए अर्थदंड सुनाया है। अर्थदंड की राशि भुगतान नहीं करने पर छः माह की अतिरिक्त साधारण कारावास सुनाई गई है। दोनों सजाएं साथ-साथ चलेगी।

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वहीं पूर्व में कारा में बिताई गई अवधि दी गई सजा में समायोजित की जाएगी। इस वाद में कोर्ट में अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक अमर कुमार दास ने पक्ष रखा। जबकि, पुलिस अधीक्षक शैशव यादव के कुशल नेतृत्व व मार्गदर्शन में अभियोजन कोषांग द्वारा केस का स्पीडी ट्रायल कराकर कुल 8 साक्षियों की गवाही कोर्ट में ससमय कराई गई। जहां साक्षियों द्वारा अपने बयान में घटना एवं प्राथमिकी का समर्थन किया गया। वही अभियुक्तों की ओर से अधिवक्ता एकरामुल हक एवं सुधीर झा ने पक्ष रखा। दोनों पक्षों की ओर से दलील सुनने के बाद प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने बीते 21 जनवरी को सभी अभियुक्तों को भादवि की धारा 302/34 एवं 27 आर्म्स एक्ट के तहत दोषी ठहराते हुए सजा के बिन्दु पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। एसपी शैशव यादव ने मंगलवार को विज्ञप्ति जारी कर कोर्ट के फैसले की जानकारी दी।

वार्ड पार्षद चुनाव में प्रचार के दौरान प्रत्याशी की हुई थी हत्या
एसपी ने बताया कि त्रिवेणीगंज थाना क्षेत्र के पकरी वार्ड 17 निवासी वाद की सूचिका सह मृतका की पत्नी निधि कुमारी द्वारा मित्रा इमरजेन्सी हॉस्पीटल दरभंगा में पुलिस को दिए गए फर्द ब्यान के आधार पर 22 दिसंबर 2022 को त्रिवेणीगंज थाना कांड सं-580/22 भादवि की धारा-148, 149, 342, 326, 307, 302 एवं 27 आर्म्स एक्ट के तहत चिंटू सिंह उर्फ राजकुमार सिंह, रौशन पोद्दार, दीपक कुमार, मो उज्जेर आलम उर्फ गुड्डू, धीरज कुमार केस दर्ज की गई। दर्ज प्राथमिकी में सूचिका द्वारा आरोप लगाया गया कि उनके पति रोहित कुमार मणि नगर परिषद त्रिवेणीगंज वार्ड सं-18 से वार्ड पार्षद का चुनाव लड़ रहे थे। 17 दिसंबर 2022 को सूचिका, उनके पति एवं अन्य सहयोगी वार्ड में प्रचार कर रहे थे। इसी क्रम में रात करीब 09:30 बजे सभी आरोपी ने अन्य दो अज्ञात के साथ मिलकर उनके पति को घेर लिया। जहां चिंटू सिंह उर्फ राजकुमार सिंह ने अपने कमर से पिस्तौल निकाल कर उनके पति पर गोली चला दिया। जो गोली उनके पति के पेट में लगी और वे गिर पड़े। हल्ला होने पर प्रचार में लगे लोगों के साथ मोहल्ला वासियों को जुटता देख आरोपी पिस्तौल लहराते हुए एवं फायर करते हुए बाइक से भाग गए। इलाज के क्रम में 23 दिसंबर 2022 को गम्भीर रूप से जख्मी रोहित कुमार मणि की मौत पारस हॉस्पीटल पटना में हो गई। अनुसंधान के बाद केस आईओ द्वारा इस कांड में प्राथमिकी नामजद अभियुक्तों के विरूद्ध भादवि की धारा-302/34 एवं आर्म्स एक्ट के तहत आरोप पत्र सं-111/23 25 मार्च 2023 संबंधित न्यायालय में समर्पित किया गया था। न्यायालय के इस निर्णय से पीड़ित पक्ष में खुशी का माहौल देखा गया।

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