कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए बिहार में लॉकडाउन-4 आज से लागू है, लेकिन राज्य में सभी तरह की दुकानें और प्रतिष्ठान सशर्त खोले गए हैं। कुछ अतिरिक्त छूट के साथ 5 मई से लागू लॉकडाउन को 8 जून तक के लिए बढ़ा दिया गया है। दुकानें सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक खुली रहेंगी। हालांकि इस दौरान सभी शिक्षण संस्थान, धार्मिक स्थल और सार्वजनिक स्थल और मॉल बंद रहेंगे। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन करना होगा। नियम तोड़ने वालों पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
दरअसल लॉकडाउन-3 की मियाद मंगलवार को खत्म हो गई। 2 जून से लॉकडाउन-4 प्रभावी है, लेकिन पहले से लगाए गए कई प्रतिबंधों में रियायत देते हुए लॉकडाउन-4 लगाया गया है। इसमें सभी तरह की दुकानें एक दिन बीच कर खुलेंगी। हालांकि आवश्यक वस्तुओं, खाद्य सामग्रियों व कृषि से संबंधित दुकानें रोज खुलेंगी। इनमें राशन, फल सब्जी, मांस-मछली, दूध, पीडीएस, बीज, खाद, कीटनाशक, कृषि यंत्रों की दुकानें शामिल है। वहीं अन्य प्रकार की दुकानें एक दिन बीच करके खुलेंगी। जिला प्रशासन ने इसके लिए तय किया है कि कौन सी दुकानें किस दिन खुलेंगी। शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में दुकानें खोलने का समय अब एक ही रहेगा।
लॉकडाउन-4 के दौरान छूट मिलने वाली दुकानों को दो श्रेणियों में बांटा गया है। बताया गया है कि वैसी दुकानें जो श्रेणी-1 और 2 में शामिल नहीं हैं, वे मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को खुलेंगी। रविवार को सभी दुकानों को बंद रखना है।
श्रेणी-1 में आने वाली दुकानें सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को खुलेंगी। इसमें कपड़ा दुकान, रेडिमेड कपड़ा की दुकान, पुस्तक, स्पोर्ट्स, सैलून, ऑटो मोबाइल्स, टायर एवंं ट्यूब, ल्यूब्रीकेंट की दुकानें शामिल हैं।
सरकारी दफ्तर में 25 फीसदी उपस्थिति
लॉकडाउन-4 के दौरान सभी सरकारी दफ्तर में 25 प्रतिशत उपस्थिति के साथ शाम चार बजे तक खुले रहेंगे। हालांकि इस दौरान निजी कार्यालयों को अभी खोलने की इजाजत नहीं दी गई है। बता दें कि लॉकडाउन-3 तक सभी सरकारी और गैर सरकारी कार्यालयों को बंद कर दिया गया था।
शैक्षणिक संस्थान, धार्मिक स्थल समेत कई चीजें बंद
राज्य सरकार के विद्यालय और कॉलेजों और शैक्षणिक संस्थानों, धार्मिक स्थल समेत शॉपिंग मॉल, पार्क, जिम, सिनेमा हॉल, स्टेडियम बंद रहेंगे। राज्य सरकार के स्कूल और यूनिवर्सिटी की ओर से कोई परीक्षाएं आयोजित नहीं की जाएंगी।