बिहार में सड़क सुरक्षा नियमों के पालन के लिए 20 अक्टूबर तक विशेष अभियान चलेगा। पिछले 10 दिनों में 16 हजार से अधिक ई-चालान जारी हुए और लगभग 15.5 करोड़ रुपये का जुर्माना निर्धारित किया गया। अधिकारियों की जवाबदेही भी तय होगी।
सड़क दुर्घटनाओं पर नियंत्रण और यातायात नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित कराने के लिए बिहार परिवहन विभाग 20 अक्टूबर तक विशेष प्रवर्तन अभियान चलाएगा। अभियान के तहत हेलमेट और सीटबेल्ट नहीं लगाने, नाबालिगों के वाहन चलाने तथा अन्य यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
परिवहन सचिव राज कुमार के निर्देश पर सभी जिलों में चलाए जा रहे इस अभियान की मंगलवार को राज्य परिवहन आयुक्त आरिफ अहसन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा की। बैठक में सभी जिलों के जिला परिवहन पदाधिकारी, अपर जिला परिवहन पदाधिकारी, मोटरयान निरीक्षक और प्रवर्तन अवर निरीक्षक शामिल हुए। राज्य परिवहन आयुक्त ने अधिकारियों को प्रवर्तन गतिविधियां तेज करने और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करने का निर्देश दिया।
प्रमुख चौक-चौराहों पर होगी सघन जांच
10 दिनों में 16 हजार से अधिक ई-चालान
खराब प्रदर्शन करने वाले अधिकारियों की तय होगी जवाबदेही
राज्य परिवहन आयुक्त आरिफ अहसन ने कहा कि सड़क सुरक्षा नियमों का पालन सुनिश्चित करना परिवहन विभाग की प्राथमिकता है। हेलमेट और सीटबेल्ट का इस्तेमाल करने तथा नाबालिगों को वाहन चलाने से रोकने से सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों और गंभीर चोटों को कम करने में मदद मिल सकती है।
उन्होंने सभी जिलों को अभियान प्रभावी ढंग से चलाने और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करने का निर्देश दिया। साथ ही स्पष्ट किया कि निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप कार्रवाई नहीं करने और खराब प्रदर्शन करने वाले अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी।
वाहन चालकों से नियमों का पालन करने की अपील